निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ने ली सुपरवाइजर व बीएलओ की बैठक
सुपरवाइजर एवं बीएलओ की मीटिग में मतदाता सूचियों के पुनर्रीक्षण पर चचार् की और आवश्यक निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, करनाल: सुपरवाइजर एवं बीएलओ की मीटिग में मतदाता सूचियों के पुनर्रीक्षण पर चर्चा की गई। इस दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि बताया कि एक जनवरी 2022 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर एक नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूचियों के पुनर्रीक्षण का कार्य चलेगा। सभी बीएलओ 13 व 14 नवंबर तथा 27 नवम्बर व 28 नवंबर को अपने क्षेत्र से संबंधित बूथ पर प्रात: नौ बजे से शाम पांच बजे तक अपने बूथों पर उपस्थित रहकर जन साधारण से दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति की उम्र एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष होती है वह अपना वोट बनवा सकता है। नया वोट बनवाने के लिए दो फोटो, पता प्रमाण व आयु प्रमाण पत्र तथा परिवार या पड़ोसी के वोटर कार्ड की फोटोप्रति सहित अपने क्षेत्र से संबंधित बीएलओ के पास अपने दस्तावेज जमा करवाएं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र बीएलओ के पास जमा करवाकर वोट करवाएं। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति के वोटर कार्ड में कोई त्रुटि है तो वह भी अपने आईडी व फोटो के साथ बीएलओ को अपना फार्म जमा करवाएं।
उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित सभी बूथों की चेकिग करेंगे। यदि कोई बीएलओ कर्तव्य स्थान से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर निर्वाचन कानूनगो नरेश कुमार, बिजेंद्र, आदित्य, अमन, अंजली, प्रिय, सोनिया, संध्या, अमित चोपड़ा, संजीव, राकेश व लोकनाथ उपस्थित रहे।