मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 से 51 हजार तक वितरित की जाती राशि

प्रदेश सरकार की ओर से सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत महिलाओं व लड़कियों तथा गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी के लिए 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 28 Nov 2020 06:55 AM (IST) Updated:Sat, 28 Nov 2020 06:55 AM (IST)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 से 51 हजार तक वितरित की जाती राशि
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 से 51 हजार तक वितरित की जाती राशि

जागरण संवाददाता, कैथल: प्रदेश सरकार की ओर से सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत महिलाओं व लड़कियों तथा गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी के लिए 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक जिला के 974 लाभार्थियों को 3 करोड़ 59 लाख 39 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान जारी की जा चुकी है।डीसी सुजान सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाडि़यों, विधवाओं, दिव्यांगों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रितों, अनाथ और बेसहारा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले, एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, टपरीवास जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी पर 51 हजार रुपये शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। बीपीएल श्रेणी में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को लड़की की शादी के लिए 11 हजार रुपये, ढाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय के सभी वर्गों को 11 हजार रुपये और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये शगुन के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर नई शादीशुदा जोड़ी दोनों दिव्यांग है तो उनको 51 हजार और पति व पत्नी में से एक के दिव्यांग होने की स्थिति में 31 हजार रुपये शगुन के रूप में राशि प्रदान की जाती है।

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