कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन : एसडीएम
एसडीएम नवीन कुमार ने कहा कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार 17 मई को सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए गए है।
संवाद सहयोगी, गुहला-चीका : एसडीएम नवीन कुमार ने कहा कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार 17 मई को सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए गए है। इन नए आदेशों के अनुसार विवाह कार्यक्रम के लिए केवल घर और कोर्ट में ही शादी करने की ही अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं विवाह व क्रिमीनेशन जैसे कार्यक्रमों में 11 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम ने जारी आदेशों के तहत बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सरकार के निर्देशानुसार बढ़ाई गई लॉकडाउन की इस अवधि को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है। लॉकडाउन इस अवधि में कुछ शर्तों में संशोधन भी किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में केवल 11 व्यक्ति शामिल हो सकते है। बारात के लिए अनुमति नहीं होगी, केवल घर पर या कोर्ट में अधिक से अधिक 11 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों से बार-बार अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे के लिए बिना वजह बाहर घूमने, वाहन लेकर चलने और सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा होने या टहलने की अनुमति नहीं होगी। आपात स्थिति या अत्याधिक आवश्यक होने पर सरल पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन करके अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति घर या शहर से बाहर जा सकता है। प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान की घर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।