नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने पोक्सो व आइपीसी की धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पांच वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Nov 2021 12:25 AM (IST) Updated:Sun, 28 Nov 2021 12:25 AM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया
नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया

जागरण संवाददाता, कैथल : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने पोक्सो व आइपीसी की धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पांच वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस बारे में महिला पुलिस थाना में इस साल 23 जून को केस दर्ज किया था। आरोप था कि दोषी कमर उर्फ काला जबरन नाबालिग के घर में घुस आया और उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की। पुलिस ने केस दर्ज करके चालान अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित कमर को पांच साल सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि मुआवजे के रूप में उसके माता-पिता की माध्यम से पीड़िता को दिए जाने के आदेश किए हैं।

रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने के दो आरोपित गिरफ्तार

जासं, कैथल : राजौंद थाना पुलिस ने झगड़े की पुरानी रंजिश के चलते फायरिग कर जानलेवा हमला करने के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।

एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गांव मंडवाल निवासी परमजीत की शिकायत पर थाना राजौंद में केस दर्ज किया था। शिकायत अनुसार 24 नवंबर को वह अन्य व्यक्तियों के साथ मंडवाल में चौक पर खड़ा था तो वहां मोटरसाइकिल पर आए लक्की व मंगा ने उस पर जान से मारने की नीयत से अवैध पिस्तौल से फायर की। इसमें उसके साथ खड़ा युवक गुरचरण घायल हो गया। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। थाना प्रबंधक राजौंद पीएसआइ रामलाल की टीम ने आरोपित गांव मंडवाल निवासी मंगल सिंह उर्फ मंगा व लखविद्र उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया है।

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