नगरपालिका ने हाउस टैक्स छूट का लाभ देना किया शुरू
नगरपालिका ने हाउस टैक्स छूट का लाभ देना शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोग टैक्स जमा करवाने के लिए पहुंच रहे है। टैक्स की शाखा की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर प्रबंध किए गए है।
संवाद सहयोगी, राजौंद :
नगरपालिका ने हाउस टैक्स छूट का लाभ देना शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोग टैक्स जमा करवाने के लिए पहुंच रहे है। टैक्स की शाखा की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर प्रबंध किए गए है। सरकार और स्थानीय नगरपालिका की और से हाउस टैक्स को लेकर छूट देने की घोषणा की हुई थी, जिसे शुरू किया जा चुका है। नगरपालिका सचिव कुलदीप मलिक ने बताया कि हाउस टैक्स बकायेदारों को वर्ष 2019-20 तक के बकाया पर समस्त ब्याज माफी की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि जो लोग बकाया टैक्स 31 अगस्त 2020 तक जमा करवाएंगे, उन्हें छूट दी जाएगी। जिन संपत्ति मालिकों ने पिछले तीन वर्षों में अपने प्रॉपर्टी टैक्स को 31 जुलाई से पहले नियमित रूप से अदा किया है। उन्हें चालू वर्ष 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। यदि प्रॉपर्टी टैक्स दाता चालू वर्ष के बिल को 31 जुलाई तक न भरके 31 अगस्त 2020 तक जमा करवाता है, तो उसे प्रॉपर्टी बिल पर केवल 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।