महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियम 21 जून तक जारी : डीसी

जागरण संवाददाता कैथल कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसा

By JagranEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 09:45 AM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 09:45 AM (IST)
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियम 21 जून तक जारी : डीसी
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियम 21 जून तक जारी : डीसी

जागरण संवाददाता, कैथल : कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार अब आगामी 21 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और इस बार आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। प्रदेश में अब आगामी 21 जून सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं। डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, करियाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे जबकि नए नियमों के तहत अब दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा कोविड के उचित व्यवहार की पालना करते हुए सुबह 10 बजे रात 8 बजे तक माल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार-जो होटल अथवा माल में स्थित हैं, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है और कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। कोविड-19 की हिदायतों की पालना के तहत जिम खोलने की अनुमति 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक है। स्पो‌र्ट्स काम्लेक्स तथा खेल स्टेडियम खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं। जिला में स्थित सभी उत्पादन यूनिट, उद्योगों को चलाने की अनुमति कोविड-19 की हिदायतों के साथ रहेगी।

डीसी ने बताया कि कारपोरेट आफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है, इसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोगों तक उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की रहेगी। क्या नहीं खुलेगा

डीसी ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर स्कूल, कालेज, कोचिग सेंटर, आइटीआइ, लाइब्रेरी, ट्रेनिग सेंटर आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।

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