सरकारी नंबर प्लेट के बिना अब नहीं बनेंगे वाहनों के दस्तावेज
कैथल जिन नए व पुराने वाहनों पर सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगी मिलेगी अब एक अप्रैल से उनके दस्तावेज नहीं बनाएं जाएंगे। आरटीए व एसडीएम कार्यालय विभाग की तरफ से सभी वाहन चालकों को अधिसूचना जारी कर दस्तावेजों में सरकारी नंबर प्लेट की फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य कर दिया है।
जागरण संवाददाता, कैथल : जिन नए व पुराने वाहनों पर सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगी मिलेगी, अब एक अप्रैल से उनके दस्तावेज नहीं बनाएं जाएंगे। आरटीए व एसडीएम कार्यालय विभाग की तरफ से सभी वाहन चालकों को अधिसूचना जारी कर दस्तावेजों में सरकारी नंबर प्लेट की फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले दस्तावेजों में नंबर प्लेट का नंबर ही चढ़ता था, वाहन चालक प्राइवेट दुकानों पर अपनी मनमर्जी से नंबर प्लेट लगवा लेते थे, काम चल जाता था। अब ऐसा नहीं होगा।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
सरकारी नंबर प्लेट लगवाने के लिए सभी वाहन चालक ऑनलाइन अटल सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। वाहन चालकों को वाहन का रजिस्ट्रेशन आइडी, आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पहचान पत्र व सरकारी नंबर प्लेट की फोटो कॉपी साथ लगानी होगी। वाहन चालक कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि 2017 से पहले के दो पहिया वाहन की नंबर प्लेट एसडीएम ऑफिस, इसके अलावा व्हीकलों की प्लेट आरटीए कार्यालय में लगाई जाती है। मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट के लिए 135 रुपये, पर्सनल व्हीकल के लिए 406 रुपये की फीस है। कॉमर्शियल व्हीकलों की नंबर प्लेट 406 रुपये फीस है। 40 व्हीकल रोजाना पहुंच रहे हैं। वहीं 2017 के बाद के मॉडल के वाहनों पर संबंधित एजेंसी पर प्लेट लगेगी। नए वाहनों पर भी एजेंसी में नंबर प्लेट लगेगी।
पुलिस कर रही है 500 रुपये का चालान
इससे पहले सरकारी नंबर प्लेट न होने वाले वाहनों का पुलिस 500 रुपये चालान कर रही है। उसके बाद भी वाहन चालक नंबर प्लेट नहीं लगवा रहे थे। इसलिए विभाग ने अब दस्तावेज के बनवाते समय जरूरी कर दी है।
फोटो कॉपी अब अनिवार्य
आरटीए विभाग के क्लर्क शिव कुमार ने बताया कि दस्तावेज बनवाते समय सरकारी नंबर प्लेट की फोटी कॉपी अब अनिवार्य कर दी है। सरकारी नंबर प्लेट की फोटी कॉपी नहीं लगाई तो दस्तावेज अधूरे माने जाएंगे।