निजी एंबुलेंस चालकों का फैसला : 31 वार्डों में कोरोना मरीजों को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा निशुल्क

प्राइवेट एंबुलेंस एसोसिएशन ने एक अहम फैसला लिया है। एसोसिएशन के सभी सदस्यों की इस बारे में बैठक हुई। एसोसिएशन से जुड़े चंद्र बहादुर ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में कई एंबुलेंस चालक लूट मचा रहे हैं इससे एंबुलेंस चालकों को शर्मसार होना पड़ रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 06:25 AM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 06:25 AM (IST)
निजी एंबुलेंस चालकों का फैसला : 31 वार्डों में कोरोना मरीजों को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा निशुल्क
निजी एंबुलेंस चालकों का फैसला : 31 वार्डों में कोरोना मरीजों को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा निशुल्क

जागरण संवाददाता, कैथल : प्राइवेट एंबुलेंस एसोसिएशन ने एक अहम फैसला लिया है। एसोसिएशन के सभी सदस्यों की इस बारे में बैठक हुई। एसोसिएशन से जुड़े चंद्र बहादुर ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में कई एंबुलेंस चालक लूट मचा रहे हैं, इससे एंबुलेंस चालकों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इसलिए कैथल एंबुलेंस चालकों ने यह फैसला लिया है कि शहर के 31 वार्डो में जहां भी कोविड मरीज सामने आता है, उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पहले वह 300 रुपये प्रति मरीज लेते थे, लेकिन अब एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। यह फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक कोविड महामारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से पीपीई किट उपलब्ध करवाई जाए। उनके पास मास्क, दस्ताने व सैनिटाइजर है। शहर के किसी भी वार्ड से कोई कॉल आती है तो मरीज को निशुल्क अस्पताल लाया जाएगा। वहीं शहर से बाहर अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाने पर जो रेट प्रशासन की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, उस आधार पर ही रेट निर्धारित कर पैसे लिए जाएंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में वह प्रशासन और सरकार के साथ हैं। एंबुलेंस चालकों से अपील है कि कोरोना महामारी के इस दौर में इंसानियत को जिदा रखें।

डीसी ने दिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश

जासं, कैथल : कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अनावश्यक आवागमन पर रोक है। चूंकि एक दूसरे के संपर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए डीसी सुजान सिंह ने पंजाब विलेज एवं स्मॉल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जिला की सभी ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। यह आदेश सात जुलाई तक लागू रहेंगे। इनकी पालना करवाने की जिम्मेदारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, स्थानीय निकाय की होगी। संबंधित थाना प्रबंधक सभी से संपर्क बनाए रखेंगे। आदेशों की उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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