आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान शुरू, पहले चरण में 11 को नोटिस जारी

शहर में अंबाला रोड ढांड रोड और करनाल रोड पर तीन मंजिला और चार मंजिला इमारतें बनी हुई हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 07:50 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 07:50 AM (IST)
आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान शुरू, पहले चरण में 11 को नोटिस जारी
आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान शुरू, पहले चरण में 11 को नोटिस जारी

सुनील जांगड़ा, कैथल

शहर में अंबाला रोड, ढांड रोड और करनाल रोड पर तीन मंजिला और चार मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। इन इमारतों में स्कूल, कोचिग सेंटर, होटल, वाहनों की एजेंसी, अस्पताल चल रहे हैं। दमकल विभाग के सर्वे के अनुसार शहर में करीब दो हजार ऊंचे भवन हैं, लेकिन इनमें से करीब 300 भवन मालिकों के पास ही दमकल विभाग की एनओसी है। अब दमकल विभाग की तरफ से आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 11 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। ढांड रोड और अंबाला रोड पर स्थित बैंक और होटल संचालकों को नोटिस दिए हैं और उनसे दमकल विभाग से संबंधित एनओसी बारे कागजात मांगे गए हैं। एक सप्ताह में नोटिस का जवाब न देने पर दोबारा से नोटिस भेजा जाएगा। दूसरे नोटिस का भी जवाब न देने वाले भवन मालिक के खिलाफ भवन को सील करने की कार्रवाई के लिए डीसी को लिखा जाएगा। इसके अलावा बाजार में भी बड़ी-बड़ी दुकानें हैं जिनके पास दमकल विभाग की एनओसी नहीं है। जो भवन में बैठा होगा उसकी होगी जिम्मेदारी

ज्यादातर भवनों में किराएदार बैठे हुए हैं। ऐसे में जो भी भवन को किराए पर लेगा एनओसी से संबंधित जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अगर कोई भी भवन किराए पर लेता है तो वह पहले जांच कर ले कि भवन मालिक ने दमकल विभाग से एनओसी ली है या नहीं। अगर कोई आगजनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उसी कि होगी जो भवन को इस्तेमाल कर रहा है। क्यों जरूरी है एनओसी

कोई भी ऐसा सरकारी या निजी भवन जहां लोगों का ज्यादा आना-जाना रहता है उसके लिए फायर विभाग से एनओसी लेनी जरूरी होती है। भवन मालिक की तरफ से आग से निपटने के लिए उपकरण रखे जाते हैं ताकि आपातकाल स्थिति में उपकरणों का इस्तेमाल कर जान-माल की ज्यादा हानि होने से रोका जा सके। अगर ये उपकरण भवन में ना हों तो दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचने तक कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एनओसी लेने के लिए ये हैं जरूरी कागजात

फायर विभाग की ओर से एनओसी जमीन के हिसाब से दी जाती है। एक एकड़ तक जिला फायर विभाग, दो एकड़ तक डीसी और दो एकड़ से ज्यादा जमीन में बने भवन की एनओसी मुख्यालय से ली जाती है। - भवन मालिक के आइडी प्रुफ से संबंधित कागजात

- भवन को लेकर संबंधित विभाग से लिया गया स्वीकृति पत्र

- फायर फाइटिग स्कीम मार्किंग और फायर ड्राइंग होनी चाहिए।

- भवन की एनओसी का पत्र।

- भवन की फोटो।

- भवन के इस्तेमाल को लेकर पत्र। दमकल केंद्र इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिन भवन मालिकों के पास दमकल विभाग की एनओसी नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। पहले चरण में 11 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं और आगे भी नोटिस जारी किए जाएंगे।

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