जिले सिंह बने सैनी सभा अर्बन एस्टेट के प्रधान

अर्बन एस्टेट स्थित सैनी सभा की बैठक में रविवार को हैबतपुर गांव वासी जिले सिंह सैनी को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 07:51 AM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 07:51 AM (IST)
जिले सिंह बने सैनी सभा अर्बन एस्टेट के प्रधान
जिले सिंह बने सैनी सभा अर्बन एस्टेट के प्रधान

जागरण संवाददाता, जींद: अर्बन एस्टेट स्थित सैनी सभा की बैठक में रविवार को हैबतपुर गांव वासी जिले सिंह सैनी को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया। चुनाव की अध्यक्षता सैनी सभा के पूर्व प्रधान हरिदर काला ने की, जबकि जिला सैनी सभा के वर्तमान प्रधान रामकुमार सैनी भी कार्यकारिणी के साथ विशेष तौर पर उपस्थित रहे।

सैनी सभा अर्बन एस्टेट का वर्तमान कार्यकाल इसी महीने 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। रविवार को सर्वसम्मति के उद्देश्य से सैनी धर्मशाला में जिले भर से आए गणमान्य लोगों की बैठक हुई। इसमें प्रधान पद के इच्छुक चार उम्मीदवार सामने आए, जिनके बीच सहमति बनाते हुए गांव हैबतपुर के जिले सिंह सैनी को प्रधान चुन लिया गया। इससे पहले वक्ताओं ने सभा के एक सदस्य दिनेश कुमार द्वारा रजिस्ट्रार, फर्म एंड सोसायटी के समक्ष दायर याचिका पर भी विचार विमर्श कर मामले में पैरवी करने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसी को निवर्तमान कार्यकारिणी से कोई दिक्कत है तो उसे समाज के बीच बैठकर बात करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। वक्ताओं ने याचिका में निवर्तमान प्रधान राम सिंह के खिलाफ उपयोग किये गए असभ्य शब्दों की भी कड़े शब्दों में निदा की गई।

निवर्तमान प्रधान राम सिंह ने अपना तीन सालों का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया। प्रधान चुने जाने के बाद जिले सिंह ने कहा कि रजिस्ट्रार ने चुनाव पर रोक नहीं लगाई थी और कहा था कि समाज चाहे तो प्रधान का चुनाव कर सकता है। रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से आडिट या अन्य कागजात मांगे जाएंगे तो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उचाना, नरवाना, जींद, सफीदों, जुलाना ब्लाक के गणमान्य लोगों ने सर्वसम्मति से प्रधान चुना है।

चुनाव कराना रजिस्ट्रार के आदेशों की अवहेलना: दिनेश

सैनी धर्मशाला अर्बन एस्टेट जींद के सदस्य दिनेश जामनी ने कहा कि लेखा-जोखा मीटिग का निमंत्रण देकर बिना आजीवन सदस्यों की सहमति से प्रधान का चुनाव कर लिया गया गया। यह रजिस्ट्रार के आदेशों की अवहेलना है। रजिस्ट्रार फर्म व समिति ने चुनाव स्थगित कर दिया था। इस विषय पर रजिस्ट्रार ने दोनों पक्षों को 26 अक्टूबर को कार्यालय में तलब किया हुआ है।

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