नॉन एचटेट व बीएड स्कूल प्राध्यापकों का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग

हसला ने जिला प्रधान जोगेंद्र लोहान के नेतृत्व में भाजपा विधायक डा. कृष्ण मिढ़ा को नॉन एचटेट नॉन बीएड स्कूल प्राध्यापकों के गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बारे में शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 08:59 AM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 08:59 AM (IST)
नॉन एचटेट व बीएड स्कूल प्राध्यापकों का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग
नॉन एचटेट व बीएड स्कूल प्राध्यापकों का गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग

जागरण संवाददाता, जींद : हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) ने जिला प्रधान जोगेंद्र लोहान के नेतृत्व में भाजपा विधायक डा. कृष्ण मिढ़ा को नॉन एचटेट, नॉन बीएड स्कूल प्राध्यापकों के गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बारे में शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नरवाना में जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को पूर्व हसला प्रधान शमशेर नैन की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। प्रधान जोगेंद्र लोहान ने बताया कि शिक्षा नियमावली 2012 के अनुसार पीजीटी की भर्ती के लिए बीएड व एचटेट पास तथा विषय में मास्टर डिग्री 50 फीसद अकों के साथ योग्यता निर्धारित की गई थी। 1998 की शिक्षा नियमावली के तहत स्कूल प्राध्यापकों की योग्यता विषय में मास्टर डिग्री 50 फीसद अकों सहित निर्धारित थी। लेकिन 2012 के नियमानुसार 1998 में मास्टर डिग्री प्राप्त आवेदक आवेदन नहीं कर सकता था। सरकार तथा शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन कर चार साल का पढ़ाने का अनुभव रखने वाले तथा नॉन एचटेट, नॉन बीएड धारकों को आवेदन की छूट दी गई थी। आवेदकों को एक अप्रैल 2015 तक पात्रता की शर्तें पूरी करने की छूट दी गई। जिसे बढ़ाकर एक अप्रैल 2018 कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बाद में सरकार ने इस अवधि को बढ़ाकर एक अप्रैल 2022 तक कर प्रशासनिक पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।

हसला ने इस बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह को ज्ञापन सौंपकर कानूनी बाधाओं के बारे में अवगत कराया। 22 अप्रैल को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक है। संगठन ने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नॉन एचटेट, नॉन बीएड धारकों एक अप्रैल 2022 की अवधि के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कोविड-19 के चलते समय पर एचटेट की परीक्षा नहीं हो सकी तथा बीएड की योग्यता के लिए यूजीसी के नये नियम के तहत पीजीटी शिक्षक दूरवर्ती शिक्षा विभाग से बीएड नहीं कर सकता। केवल जेबीटी पात्र ही योग्य है। सरकार से मांग है कि यूजीसी के नये नियम के बारे में सरकार हस्तक्षेप कर बीएड की योग्यता पूरी करने के बारे में दूरवर्ती शिक्षा विभाग में कोई सरल रास्ता खोला जाए।

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