स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर जिले में ड्रोन उड़ाने पर लगी पूर्ण पाबंदी

16 अगस्त तक ड्रोन ग्लाइडर व पतंग उड़ाने पर रहेगी रोक

By JagranEdited By: Publish:Fri, 06 Aug 2021 08:20 PM (IST) Updated:Fri, 06 Aug 2021 08:20 PM (IST)
स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर जिले में ड्रोन उड़ाने पर लगी पूर्ण पाबंदी
स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर जिले में ड्रोन उड़ाने पर लगी पूर्ण पाबंदी

जागरण संवाददाता, झज्जर :

आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा जिला में किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। सामाजिक शरारती एवं आपराधिक तत्वों द्वारा ड्रोन ग्लाइडर अथवा पतंग बाजी के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ण पाबंदी है। जिला में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। आगामी स्वतंत्रता दिवस पर आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन व अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर पूर्ण पाबंदी है। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बताया स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिला में धारा 144 लगा दी गई है। इसके तहत जिला में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबन्दी रहेगी। आगामी 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को मध्येनजर रखते हुए जिला में सभी तरह के ड्रोन, ग्लाइडर व पतंग इत्यादि उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी आगामी 16 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। उपरोक्त के संबंध में जिला के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी प्रभारियों व अपराध अन्वेषण टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो पूरे जिला में ड्रोन, ग्लाइडर व अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों की जानबूझकर उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व अन्य नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुलाजिमों और अन्य सरकारी अधिकारियों को उनकी डयूटी से संबंधित कामों के लिए जरूरी होने पर ड्रोन उड़ाने की शर्तों समेत इजाजत होगी। पुलिस मुलाजिम व अन्य सरकारी अधिकारी यदि उनकी कोई वर्दी है तो ड्रोन उड़ाने मौके वह वर्दी जरूर पहनेगें। उनके पास पहचान पत्र और समर्थ अधिकारी द्वारा उनकी ड्रोन उड़ाने की अधिकारित डयूटी के सबंध में जारी किया अधिकारिक कार्ड/पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुलिस, होमगार्ड पैरामिलिट्री, मिलिट्री, अग्निशमन, एंबुलेंस व स्वास्थ्य कर्मी सहित अन्य संबंधित विभाग के कर्मचारी/अधिकारी आवागमन कर सकते हैं।

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