दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी, धार्मिक स्थल पर 50 श्रद्धालुओं को आने की अनुमति

- महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम 28 जून तक लागू जिलाधीश

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 06:50 AM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 06:50 AM (IST)
दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी, धार्मिक स्थल पर 50 श्रद्धालुओं को आने की अनुमति
दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी, धार्मिक स्थल पर 50 श्रद्धालुओं को आने की अनुमति

- महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम 28 जून तक लागू : जिलाधीश फोटो : 12 जागरण संवाददाता, झज्जर : कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने जनहित में कुछ राहत दी है। अब आगामी 28 जून तक सरकार के निर्देशानुसार प्रतिष्ठानों के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए नियम लागू रहेंगे। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन श्याम लाल पूनिया ने कहा कि इस बार महामारी अलट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है और अब सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। बॉक्स :

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन श्याम लाल पूनिया ने बताया कि आगामी एक सप्ताह में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि गली-मोहल्लों की स्टैंडएलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी। सभी माल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी तथा होटल व माल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सैनेटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी। बॉक्स :

निजी वाणिज्यिक कार्यालय शत प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। गोल्फ कोर्सेज के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्सेज में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायतानुसार ही मैम्बर व आगुंतक गोल्फ कोर्सेज मैनेजमैंट की अनुमति के बाद खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी। स्पोर्टस काम्पलैक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगें और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी। खेल अधिकारियों की देख-रेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल अधिकारी ना., नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी व सचिव, बीडीपीओ तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।

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