एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए किराए निर्धारित

महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में एंबुलेंस सेवा की निरंतर आवश्यकता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए एंबुलेंस सेवा के किराए निर्धारित किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 06:30 AM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 06:30 AM (IST)
एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए किराए निर्धारित
एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए किराए निर्धारित

जागरण संवाददाता, झज्जर : महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में एंबुलेंस सेवा की निरंतर आवश्यकता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए एंबुलेंस सेवा के किराए निर्धारित किए हैं। एंबुलेंस संचालक निर्धारित रेट से अधिक राशि मरीज से नहीं वसूल सकते, ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि कोई एंबुलेंस संचालक निर्धारित दर से अधिक किराया लेता है तो जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर सूचना दी जा सकती है।

डीसी जितेंद्र कुमार ने निर्धारित किए गए एंबुलेंस सेवा के रेट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि एंबुलेंस वेंटीलेटर सेवा के साथ शहरी क्षेत्र में 2500 रुपये, 25 किलोमीटर तक 3000 से 3500 रुपये, 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक 7000 से 7500 रुपये, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 10 हजार से 12 हजार रुपये किराया निर्धारित किया है। वहीं एंबुलेंस ऑक्सीजन सेवा के साथ शहरी क्षेत्र में एक हजार रुपये, 25 किलोमीटर तक 1500 से 1700 रुपये, 25 से 50 किलोमीटर तक 2000 से 2500 रुपये तथा 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 3000 से 3500 रुपये तक किराया निर्धारित किया है। इसी प्रकार बिना ऑक्सीजन के एंबुलेंस सेवा शहरी क्षेत्र में 500 रुपये, 25 किलोमीटर तक 1200 से 1300 रुपये, 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक 1700 से 1800 रुपये और 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 2200 से 2400 रुपये निर्धारित किए हैं। वहीं डिलीवरी अथवा अन्य मरीजों की सेवा के लिए एंबुलेंस शहरी क्षेत्र में 500 रुपये, 25 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 10 से 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की है। जारी आदेश के तहत सामान्य एंबुलेंस के लिए 200 रुपये प्रति घंटा, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 500 रुपये प्रति घंटा तथा वेंटीलेटर सेवा सहित एंबुलेंस के लिए 1000 रुपये प्रति घंटा वेटिग टाइम निर्धारित किया गया हैं। एक घंटे से कम समय के लिए कोई वेटिग चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से उक्त निर्धारित किए गए रेट जिला के सभी अस्पताल के मुख्य गेट पर जनहित में लगाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना टेस्टिग सैंपल के रेट भी निर्धारित हैं जिन्हें अस्पताल व निर्धारित लैब के मुख्य गेट पर आमजन की सूचना के लिए लगाया है।

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