अन्नपूर्णा उत्सव के तहत 18 व 19 को होगा राशन का वितरण

जिला में 18 व 19 अगस्त को अन्नपूर्णा उत्सव अंत्योदय की भावना के साथ मनाया जाएगा। डीसी श्याम लाल पूनिया ने दो दिवसीय उत्सव को प्रभावी ढंग से मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीसी पूनिया ने कहा कि सरकार की ओर से अन्नपूर्णा उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ पात्रों को 5 व 10 किलोग्राम के थैलों में राशन निशुल्क दिया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 06 Aug 2021 07:52 AM (IST) Updated:Fri, 06 Aug 2021 07:52 AM (IST)
अन्नपूर्णा उत्सव के तहत 18 व 19 को होगा राशन का वितरण
अन्नपूर्णा उत्सव के तहत 18 व 19 को होगा राशन का वितरण

झज्जर, (विज्ञप्ति) : जिला में 18 व 19 अगस्त को अन्नपूर्णा उत्सव अंत्योदय की भावना के साथ मनाया जाएगा। डीसी श्याम लाल पूनिया ने दो दिवसीय उत्सव को प्रभावी ढंग से मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीसी पूनिया ने कहा कि सरकार की ओर से अन्नपूर्णा उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ पात्रों को 5 व 10 किलोग्राम के थैलों में राशन निशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक मनीषा मेहरा की देखरेख में जिला के सभी 260 राशन डिपो पर राशन वितरित होना है। कंट्रोल रूम 1950 व 01251-252516 पर ले सकते हैं जानकारी : जिला में अन्नपूर्णा उत्सव के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आमजन की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए जनसेवा की भावना से कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने कंट्रोल रूम 1950 व जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01251-252516 पर संपर्क करते हुए अन्नपूर्णा उत्सव योजना बारे जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा उपमंडल झज्जर के लिए 01251-252002 व मोबाइल नंबर 9466818820, बेरी के लिए 01251-297770 व मोबाइल नंबर 8295053689, बहादुरगढ़ के लिए 01276-242976 व मोबाइल नंबर 7206217853 तथा मातनहेल के लिए 01251-230037 स्थापित किए गए है। जिले में धारा 144 लागू

झज्जर, (विज्ञप्ति) : जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने 15 अगस्त को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर जिला में धारा-144 लागू की है। जारी आदेशों में 16 अगस्त तक जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में धारा 144 लागू करते हुए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने काड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्रोन, ग्लाईडर, पतंग आदि सहित पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होने पर पाबंदी लगाते हुए धारा-144 को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों अथवा सरकारी सेवा कर रहे अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। साथ ही पुलिस, होम गार्ड, पैरा मिलिट्री व मिलिट्री, अग्निशमन, एंबुलेंस, स्वास्थ्य कर्मी सहित अन्य संबंधित विभाग अपनी यूनिफोर्म के साथ आवागमन कर सकते है। उक्त आदेशों की अनुपालना संबंधित एग्जिक्यूटिव मजिट्रेट द्वारा करवाई की जाएगी और नियमों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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