हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिलाधीश ने लगाई धारा 144

जिलाधीश एवं उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी रि-अपीयर तथा डीएलएड रि-अपीयर परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 06:20 AM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 06:20 AM (IST)
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिलाधीश ने लगाई धारा 144
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिलाधीश ने लगाई धारा 144

जागरण संवाददाता, झज्जर : जिलाधीश एवं उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी रि-अपीयर तथा डीएलएड रि-अपीयर परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में परीक्षा की समय अवधि के दौरान फोटो स्टेट की मशीन बंद रखने तथा बिना उद्देश्य व्यक्तियों के एकत्रित होने की मनाही कर दी है। बोर्ड द्वारा जिला में 26 अक्टूबर को सेकेंडरी, 27 अक्टूबर को सीनियर सेकेंडरी, 28 अक्टूबर से 23 नवंबर तक सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी रि-अपीयर तथा 28 अक्टूबर से 25 नवंबर तक डीएलएड की परीक्षा दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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