अनलॉक-एक में रात नौ से सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू : जिलाधीश

जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए झज्जर जिला में अनलॉक-1 में अब रात्रि क‌र्फ्यू लगाए जाने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 07:00 AM (IST) Updated:Mon, 01 Jun 2020 07:00 AM (IST)
अनलॉक-एक में रात नौ से सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू : जिलाधीश
अनलॉक-एक में रात नौ से सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू : जिलाधीश

जागरण संवाददाता, झज्जर : जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए झज्जर जिला में अनलॉक-1 में अब रात्रि क‌र्फ्यू लगाए जाने के आदेश दिए हैं।

रविवार को जारी आदेश के तहत अनलॉक-1 के दौरान रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत मूवमेंट की मनाही रहेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु, क्रॉनिक बीमारी से पीडित, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी मेडिकल एमरजेंसी या राष्ट्रीय निर्देशों में वर्णित आवश्यक कार्य के अतिरिक्त बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। उन्होंने उक्त सभी वर्ग के लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में जिला प्रशासन के सहयोगी बनें और घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि घर पर रहकर ही हम कोरोना से बचते हुए कोरोना मुक्त झज्जर जिला बनाने में आगे बढ़ सकते हैं।

डीएम ने जारी आदेश में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर पांच या अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश तुरंत प्रभावी ढंग से लागू हो चुके हैं और इसकी सूचना जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी इन आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

सोमवार को बाजार खुलेगा पुराने शेड्यूल अनुसार

जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेशों में अभी बाजार को लेकर कोई अतिरिक्त निर्देश नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन चार के मुताबिक ही सोमवार को बाजार खुलेंगे। आने वाले नए निर्देशों के बाद ही बाजार के किसी शेड्यूल में बदलाव होगा।

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