सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम बेचने व दूसरी जगह स्थापित करने वापस जमा होगी 75 प्रतिशत अनुदान राशि : एडीसी

- वर्ष 2020-21 के दौरान 1211 किसानों को सोलर वाटर सिस्टम पर 75 प्रतिशत अनुदान

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 07:22 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 07:22 PM (IST)
सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम बेचने व दूसरी जगह स्थापित करने वापस जमा होगी 75 प्रतिशत अनुदान राशि : एडीसी
सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम बेचने व दूसरी जगह स्थापित करने वापस जमा होगी 75 प्रतिशत अनुदान राशि : एडीसी

जागरण संवाददाता, झज्जर :

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम स्थापित करने पर जिले के किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है। ताकि किसानों को ज्यादा वित्तिय खर्च ना करना पड़े और वे डीजल पम्पों से छुटकारा पा सके। जिले में सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम स्थापित करने हेतू वर्ष 2020-21 के दौरान 1211 किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया है। विभाग के पास इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ किसानों ने अपने सोलर वाटर पम्पिग सिस्टमों को किसी अन्य को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उस सिस्टम को लगवा दिया है। इसी संदर्भ में एडीसी जगनिवास ने बताया कि जब सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम लगवाने की स्वीकृति किसानों को दी गई थी, उस समय किसानों ने लिखित में दिया था कि वे अपने सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम को ना तो किसी अन्य को बेचेंगे तथा ना ही किसी अन्य स्थान पर लगवाऐंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो सरकार उनसे दी गई 75 प्रतिशत अनुदान राशि वापिस ले सकती है। अत: सरकार ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम लगवाए हैं उनकी भौतिक जांच करें कि किन-2 किसानों ने अपने सिस्टमों को किसी अन्य को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उस सिस्टम को लगवा लिया है। जांच के दौरान जिन-2 किसानों द्वारा सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम को बेचा हुआ या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पाया गया तो उन किसानों से सरकार 75 प्रतिशत की दी हुई अनुदान राशि नियमानुसार वापिस लेने हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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