वाहनों के लिए बदल गया नियम, कट सकता है दो हजार रुपये का चालान, आप भी जानें

कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल वाहनों के शीशे पर कलर कोडेड स्टीकर लगाना होगा। स्टीकर में दिए गए कोड में वाहन की पूरी हिस्ट्री होगी। इस संबंध में पिछले साल आदेश जारी किए थे। मगर कोरोना की वजह से लागू नहीं हो सका था।

By Umesh KdhyaniEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 09:48 AM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 09:48 AM (IST)
वाहनों के लिए बदल गया नियम, कट सकता है दो हजार रुपये का चालान, आप भी जानें
तीन तरह के कलर कोडेड स्टीकर होते हैं। घर बैठे ऑनलाइन लगवा सकते हैं।

रोहतक, जेएनएन। लॉकडाउन में राहत के बाद अब कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल वाहनों के लिए कलर कोडेड स्टीकर को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। यदि आपके वाहन पर कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगा है तो आपको दो हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) सचिव की तरफ से एसपी को पत्र भेजा गया है कि ऐसे वाहनों को लेकर अब सख्ती की जाए और नियमानुसार उनका चालान किया जाए।

यह है कलर कोडेड स्टीकर

तीन तरह के कलर कोडेड स्टीकर होते हैं। नीले रंग का मतलब है कि वाहन पेट्रोल या सीएनजी का है। नारंगी कलर का मतलब है कि वाहन डीजल का है। इसके अलावा ग्रे कलर का स्टीकर है। यानी कि वाहन इलेक्ट्रिक है। कलर कोडेड स्टीकर पर वाहन का नंबर और रजिस्ट्रेशन की तारीख भी लिखी होगी। इन स्टीकर का यह फायदा होगा कि यदि किसी वाहन की नंबर प्लेट में कोई छेड़छाड़ की गई है तो इस स्टीकर के माध्यम से यह पकड़ में आ जाएगा।

कोड में होगी वाहन की पूरी हिस्ट्री

स्टीकर में दिए गए कोड में वाहन की पूरी हिस्ट्री होगी। जिसे स्कैन करते ही पूरी जानकारी पुलिस और आरटीए के सामने आ जाएगी। इसलिए सरकार ने इस स्टीकर को अनिवार्य किया है। हालांकि पिछले साल ही इसके आदेश लागू कर दिए गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण और लाकडाउन की वजह से यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका था। अब इसे लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है।

घर बैठे 146 रुपये में लगवाएं कलर कोडेड स्टीकर

आप घर बैठे मात्र 146 रुपये में कलर कोडेड स्टीकर लगवा सकते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट के फोटो लेने होंगे। इसके बाद परिवहन विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एचएसआरपीएचआर डॉट काम पर स्टीकर के लिए बुकिंग करानी होगी। इसका भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। इसके बाद उसमें होम फिटमेंट का ऑप्शन आएगा। यानी कि कंपनी का कर्मचारी घर पर आकर ही यह स्टीकर गाड़ी पर लगा देगा। इसका कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं होगा।

कॉमर्शियल वाहनों की नहीं होगी पासिंग : आरटीए सचिव

आरटीए सचिव डा. संदीप गोयत ने बताया कि इसे लागू कराने के लिए सभी वाहन संचालकों को हिदायत दी गई है। जिस वाहन पर कलर कोडेड स्टीकर नहीं होगा उसकी 30 जून के बाद आरटीए कार्यालय में पासिंग नहीं की जाएगी। उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा पासिंग के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अनिवार्य होगी।

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