बरवाला चुंगी के पास पुल पर कैंटर की टक्कर से दो दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता हिसार बरवाला चुंगी के नजदीक पुल पर शनिवार रात 1.30 बजे के करीब कैं

By JagranEdited By: Publish:Mon, 08 Mar 2021 06:14 AM (IST) Updated:Mon, 08 Mar 2021 06:14 AM (IST)
बरवाला चुंगी के पास पुल पर कैंटर की टक्कर से दो दोस्तों की मौत
बरवाला चुंगी के पास पुल पर कैंटर की टक्कर से दो दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, हिसार : बरवाला चुंगी के नजदीक पुल पर शनिवार रात 1.30 बजे के करीब कैंटर-बाइक की टक्कर में दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में दूर के रिश्तेदार भी थे और बाइक पर सवार होकर निकले थे। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद कैंटर चालक मौके से कैंटर सहित फरार हो गया। मामले में पुलिस ने सूचना मिलने पर देर रात शवों को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां रविवार को पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया।

मामले में सिटी थाना से एएसआई मनमोहन ने बताया की हांसी के राजीव नगर निवासी 23 वर्षीय रिकू और हिसार के पड़ाव गुजरान मोहल्ला निवासी 34 वर्षीय सोनू बाइक पर सवार होकर हांसी से भट्टू रिकू के मामा के घर जा रहे थे। देर रात 2 बजे के करीब हिसार के बरवाला चुंगी के पास बने पुल पर उनके एक्सीडेंट की सूचना मिली। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर घायलों को शहर के सिविल अस्पताल में भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मामले में सोनू के भतीजे टीटू ने बताया कि उसका चाचा सोनू दूध का काम करता था, सोनू छ भाइयों में सबसे छोटा था। सोनू शादीशुदा था और उसके तीन बेटे है। वहीं हांसी निवासी 23 वर्षीय रिकू का एक बड़ा भाई है। रिकू पीओपी का काम करता था, उसकी एक बेटी है और उसकी पत्नी गर्भवती है, जिसकी डिलिवरी को एक-दो दिन ही बाकि है।

----------------------

रिकू के पिता की शिकायत पर कैंटर चालक पर मामला दर्ज -

मामले में हांसी के राजीव नगर निवासी अमीचंद ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कैंटर चालक ने लापरवाही से उसके बेटे और उसके दोस्त सोनू की मोटरसाईकिल में सीधे टक्कर मारी। टक्कर लगने से दोनों डिवाइडर पर जा गिरे। जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अमीचंद ने बताया कि हादसे के दौरान बाइक सोनू चला रहा था। सिटी थाना पुलिस ने अमीचंद के बयान पर कैंटर चालक के खिलाफ 279, 304ए और 427 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

chat bot
आपका साथी