टीकरी बार्डर सामूहिक दुष्कर्म मामला : पुलिस को पीड़िता के मोबाइल रिकार्ड की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में जांच कर रही बहादुरगढ़ पुलिस की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम को अब फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पीड़िता के मोबाइल के अलावा मुख्य आरोपित अनिल मलिक का मोबाइल भी पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज रखा है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 08:47 AM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 08:47 AM (IST)
टीकरी बार्डर सामूहिक दुष्कर्म मामला : पुलिस को पीड़िता के मोबाइल रिकार्ड की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती से सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में मोबाइल डाटा अहम कड़ी साबित हो सकता है

बहादुरगढ़, जेएनएन। बंगाल से आंदोलन में आई 25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में जांच कर रही बहादुरगढ़ पुलिस की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम को अब फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पीड़िता के मोबाइल के अलावा मुख्य आरोपित अनिल मलिक का मोबाइल भी पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज रखा है। जिस अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की कोरोना से मौत हुई थी वहां की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजी थी।

पीड़िता के मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज को फोरेंसिक लैब में भेजे हुए तो एक महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। जबकि मुख्य आरोपित अनिल मलिक का मोबाइल उसके रिमांड के दौरान पुलिस ने उसके दिल्ली स्थित घर से बरामद किया था। बाद में उसको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पुलिस को पीड़िता के मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा कि उसके मोबाइल में क्या-क्या रिकार्ड दर्ज है। कुछ हटाया तो नहीं गया। बंगाल से आने से लेकर आंदोलन स्थल पर उसके साथ गलत कृत्य होने तक के बीच पीड़िता का किस-किस से संपर्क हुआ इसकी कुछ जानकारी पुलिस ने फोन काल रिकार्ड के जरिये भी हासिल की है लेकिन बाकी रिकार्ड मोबाइल से फोरेंसिक जांच में ही मिल पाएगा।

इधर पुलिस ने अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास तेज कर रखे हैं। एक आरोपित अंकुर सांगवान की ओर से तो हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है। इस पर बुधवार को सुनवाई टल गई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस से पीड़िता और उसके पिता के बीच हुई बातचीत का रिकार्ड तलब कर रखा है। इस रिकार्ड के आधार पर ही कोर्ट की ओर से आरोपित की अग्रिम जमानत की अर्जी पर फैसला दिया जाएगा। आरोपित अंकुर की ओर से पहले झज्जर जिला सत्र अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी जो यहां से खारिज हो गई थी।

अन्य किसी आरोपित ने अभी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल नहीं की है। कुल छह आरोपितों में पुलिस की ओर से तीन पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के बाद चौथे आरोपित जगदीश बराड़ की भूमिका भी सामने आई है। एसआइटी ने पूछताछ के बाद ही खुलासा किया था कि जगदीश बराड़ ने पीड़िता को मुंह बंद रखने के लिए धमकाया था।

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