दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए लेना होगा अस्थाई लाइसेंस : उपायुक्त

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने तथा हादसों पर नियंत्रण के लिए जिला में पटाखों की बिक्री नियमों व शर्तो के साथ ही की जा सकेगी।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 06:21 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 06:21 AM (IST)
दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए लेना होगा अस्थाई लाइसेंस : उपायुक्त
दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए लेना होगा अस्थाई लाइसेंस : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, हिसार : उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने बताया कि दीपावली के अवसर पर जिले में केवल वही व्यक्ति पटाखों की बिक्री कर सकेंगे, जिन्हें इसके लिए प्रशासन द्वारा अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय में 4 से 11 नवंबर के बीच अपना आवेदन दे सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने तथा हादसों पर नियंत्रण के लिए जिला में पटाखों की बिक्री नियमों व शर्तो के साथ ही की जा सकेगी। इसके लिए बिक्री के इच्छुक व्यक्तियों को जिला प्रशासन अस्थाई लाइसेंस प्रदान करेगा। अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों, आतिशबाजी आदि की बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्थाई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता निर्धारित नियमों व शर्तो के अनुरूप पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। नियमों व शर्तो की जानकारी उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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