राज्य उपभोक्ता कमीशन ने आरसिटी के डायरेक्टर के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट
एक फ्लैट खरीददार के रुपये रिफंड न करने को लेकर चल रहा था मामला
-एक फ्लैट खरीददार के रुपये रिफंड न करने को लेकर चल रहा था मामला जागरण संवाददाता, हिसार : सेक्टर 9-11 स्थित मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट का रुका काम अभी हरेरा ने शुरू ही कराया था कि अब प्रबंधन के सामने एक और समस्या आ खड़ी हुई है। राज्य उपभोक्ता कमीशन ने फ्लैट खरीददार सुभाष शर्मा के मामले में राशि रिफंड न करने पर आरसिटी के डायरेक्टर राजेंद्र मित्तल के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में पुलिस को डायरेक्टर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। वहीं अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख लगाई है। फ्लैट खरीददार की तरफ से अधिवक्ता रोज गुप्ता ने पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से राज्य उपभोक्ता कमीशन में यह मामला लंबित था। इस प्रकरण में डायरेक्टर की तरफ से अधिवक्ताओं ने दलील भी दी मगर समय पर आदेशों का पालन नहीं किया जिससे अब कमीशन ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आरसिटी प्रबंधन के खिलाफ पूर्व में हुई एफआईआर पर पहले ही पुलिस डायरेक्टर्स को खोज रही है। वहीं इस मामले को लेकर आरसिटी प्रबंधन की तरफ से कहना है कि इस मामले में हम नेशनल उपभोक्ता कमीशन में जाएंगे।
क्या है यह मामला
अधिवक्ता रोज गुप्ता ने बताया कि दरअसल 2017 में हिसार निवासी सुभाष शर्मा राज्य उपभोक्ता कमीशन में अपने मामले को लेकर गए। जिसमें कमीशन में सुनवाई के बाद 2020 में आरसिटी प्रबंधन को आदेश दिए कि सुभाष शर्मा के 21 लाख रुपये 9 फीसद की ब्याज के साथ वापस किए जाएं साथ ही एक लाख रुपये बतौर हर्जाने के दिए जाएं। इस आर्डर आरसिटी प्रबंधन अपील में भी नहीं गए और आदेश का पालन भी नहीं किया। इसके बाद हमारी तरफ से एक्जीक्यूशन डाली गई। जो लगातार लंबित चलती रही। इस साल मार्च में सुनवाई हुई तो प्रबंधन की तरफ से हरेरा का हवाला देते हुए जल्द भुगतान करने की बात कही। मगर फिर भी भुगतान नहीं किया गया। लिहाजा कमीशन ने कुछ समय दिया मगर उस समय तक भी भुगतान नहीं हुआ तो कमीशन ने आदेश जारी कर दिए।