SIT ने आंदोलन स्थल पर जलने से मौत मामले में फोटो, वीडियो, ऑडियो भेजने के लिए जारी किया वाट्सएप नंबर

गांव कसार के नजदीक बीती 17 जून को एक व्यक्ति की जलने से हुई मौत के मामले में झज्जर पुलिस जांच कर रही है। गांव कसार जिला झज्जर निवासी मुकेश पुत्र जगदीश की गांव के नजदीक किसान आंदोलन क्षेत्र में आग में जलने से मौत हो गई थी।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 15 Jul 2021 04:33 PM (IST) Updated:Thu, 15 Jul 2021 04:33 PM (IST)
SIT ने आंदोलन स्थल पर जलने से मौत मामले में फोटो, वीडियो, ऑडियो भेजने के लिए जारी किया वाट्सएप नंबर
व्हाट्सएप नंबर 8930500626 पर भेजी जा सकती है युवक के जलने की घटना से संबंधित कोई भी वीडियो,फोटो अथवा ऑडियो

जागरण संवादादाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बाईपास एरिया में गांव कसार के नजदीक बीती 17 जून को एक व्यक्ति की जलने से हुई मौत के मामले में झज्जर पुलिस की एसआईटी द्वारा गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गांव कसार जिला झज्जर निवासी मुकेश पुत्र जगदीश की गांव के नजदीक किसान आंदोलन क्षेत्र में आग में जलने से मौत हो गई थी। जिस के संबंध में पुलिस को दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 06 बहादुरगढ़ में मृतक पर तेल छिड़ककर आग लगाकर उसकी हत्या करने का आपराधिक मुकदमा नंबर 196 दिनांक 17-06-2021 धारा 307, 302, 34 में दर्ज किया गया था।

उपरोक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक झज्जर राजेश दुग्गल द्वारा मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। डीएसपी झज्जर नरेश कुमार के नेतृत्व में विशेष रूप से गठित की गई एसआईटी द्वारा उपरोक्त घटना की जांच पड़ताल की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसआईटी में शामिल थाना प्रबंधक सेक्टर 06 बहादुरगढ़ निरीक्षक जय भगवान ने बताया कि हत्या के उपरोक्त मामले के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वीडियो, फोटो, ऑडियो अथवा अन्य कोई सामग्री उपलब्ध है तो वह झज्जर पुलिस अथवा एसआईटी के पास पहुंचा सकता है। उपरोक्त घटना से संबंधित कोई वीडियो, फोटो या अन्य कोई सामग्री मामले की जांच में काफी सहायक साबित हो सकती है।

उन्होंने बताया कि झज्जर पुलिस को इस प्रकार की सामग्री थाना प्रबंधक के वाट्स एप नंबर 8930500626 पर भेजी जा सकती है। इस नंबर पर आने वाले ऑडियो,विडियो व फोटो या अन्य कोई सामग्री पुलिस जांच में सहायक साबित होगी। उपरोक्त व्हाट्सएप नंबर पर घटना के संबंध में भेजे गए किसी भी वीडियो, फोटो अथवा अन्य कोई सामग्री को मुकदमा में साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। वहीं सूचना देने वाले का नाम व ब्योरा पूर्णतया गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने जिलावासियों से आह्वान किया कि वे भयमुक्त होकर उपरोक्त घटना से संबंधित वीडियो क्लिप अथवा फोटो पुलिस तक पहुंचा सकते हैं ताकि जांच में इसे शामिल किया जा सके।

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