रोहतक नगर निगम ने पब्लिक डीलिंग का किया समय निर्धारित, लोगों को मिलेगी सुविधा, नहीं करना पड़ेगा अधिकारियों का इंतजार

टैक्स ब्रांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि किसी के नाम में गड़बड़ी हो या फिर पिता कालोनी क्षेत्र गली आदि की त्रुटि दूर कराना हो। प्रापर्टी टैक्स में साइज जैसे किसी का घर 200 गज है लेकिन बिल में क्षेत्रफल 240 गज दिखाया जा रहा हो।

By Naveen DalalEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 09:21 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 09:21 PM (IST)
रोहतक नगर निगम ने पब्लिक डीलिंग का किया समय निर्धारित, लोगों को मिलेगी सुविधा, नहीं करना पड़ेगा अधिकारियों का इंतजार
रोहतक नगर निगम में पब्लिक डीलिंग के लिए ही समय निर्धारित।

रोहतक, जागरण संवाददाता। रोहतक नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स में उपभोक्ताओं को नाम परिवर्तित कराने हो या फिर हो प्रापर्टी के क्षेत्रफल में खामियां हों। नई प्रापर्टी आइडी बनवानी हो या फिर अन्य कोई दूसरा कार्य कराना हो। निगम ने लगातार बढ़ रही पेडिंग को देखते हुए पब्लिक डीलिंग के लिए समय निर्धारित कर दिया है। अब निगम में प्रापर्टी टैक्स की सभी खामियों को दुरूस्त कराने के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है।

नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर हरदीप ने बताया कि पब्लिक डीलिंग का समय निर्धारित कर दिया है। निगम के मेयर मनमोहन गोयल और आयुक्त डा. नरहरि बांगड़ को इसकी जानकारी दी गई है। यह भी बताया कि प्रापर्टी टैक्स के बिल व दूसरी खामियों को दुरूस्त कराने के लिए पहले समय निर्धारित नहीं था। इसलिए जब टीम फील्ड में जाती थी तो सीट पर कर्मचारी-अधिकारी नहीं मिलते थे तो आमजन की नाराजगी सामने आती थी। आमजन को समझाने का प्रयास होते तो वह कर्मचारियों की तरफ से मौका मुआवना करने की बजाय बहानेबाजी समझते। जब लोग आते तो दूसरी बड़ी समस्या यह भी थी कि इसी दौरान फाइल निकालने और मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन भी करने पड़ते। इस कारण भी विवाद सामने आ रहे थे। अब समय निर्धारित होने से लोग सुबह 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक आएंगे। इसके बाद संबंधित ब्रांच के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचकर फाइलों की त्रुटियों के हिसाब से मौके पर पहुंचकर सत्यापन करेंगी।

इन कार्यों के लिए किया गया है पब्लिक डीलिंग का समय निर्धारित

टैक्स ब्रांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि किसी के नाम में गड़बड़ी हो या फिर पिता, कालोनी, क्षेत्र, गली आदि की त्रुटि दूर कराना हो। प्रापर्टी टैक्स में साइज जैसे किसी का घर 200 गज है, लेकिन बिल में क्षेत्रफल 240 गज दिखाया जा रहा हो। इसी तरह से नई प्रापर्टी आइडी बनवाना हो या फिर प्रापर्टी ट्रांसफर के मामले। प्रापर्टी टैक्स से संबंधित सभी त्रुटियों की फाइल काउंटरों पर जमा होती रहेंगी। मगर पब्लिक डीलिंग के लिए ही यह समय निर्धारित किया गया है।

सहयोग मांगा तो मेयर ने दी सशर्त मंजूरी

डिप्टी नगर निगम आयुक्त हरदीप ने मेयर मनमोहन गोयल से सहयोग मांगा। उन्होंने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए समय निर्धारित करने के लिए कहा है। मेयर ने भी सशर्त राहत देने की मंजूरी दी है। मेयर ने बताया कि अधिकारियों ने सहयोग मांगा तो हमने यही कहा है कि यदि कोई पेडिंग है तो इससे राहत मिलनी चाहिए। मेयर ने यह भी बताया कि हमसे अधिकारियों ने यही कहा है कि पांच दिन के अंदर सभी मामलों में कार्रवाई होगी। उपभोक्ताओं को इस दौरान यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर से समय निर्धारित को लेकर समीक्षा करेंगे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के मामलों की सुनवाई करनी होगी। व्यवहार भी अच्छा रखना होगा।

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