नौ अगस्त तक जारी रहेगी पाबंदियां, सभी माल खुल सकेंगे

हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जार लाकडाउन 9 अगस्त तक जारी रहेगा।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 06:35 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 06:35 AM (IST)
नौ अगस्त तक जारी रहेगी पाबंदियां, सभी माल खुल सकेंगे
नौ अगस्त तक जारी रहेगी पाबंदियां, सभी माल खुल सकेंगे

जागरण संवाददाता, हिसार : हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी पाबंदियों को 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को जिले में भी प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा। होटल व माल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक, सभी माल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। इन्हें कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 फीसद क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। रात्रि 11 बजे तक खाद्य पदार्थों की रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकती है। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 फीसद क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 100 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। खुले स्थान पर 200 लोगों के एकत्रित होने की संख्या सीमित की गई है। स्पा 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। स्विमिग पूल लेवल एथलेटिक्स या स्वीमर्स के लिए कंपटीशन इवेंट के लिए प्रैक्टिस के लिए खुले रहेंगे।

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सिनेमा हाल भी खुले

सिनेमा हाल अधिकतम 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आइटीआइ, यूनिवर्सिटी या कालेज कैंपस शोध आदि कार्य तथा डाउट क्लियर करने के लिए के लिए खुले रहेंगे। सामाजिक दूरी, कोविड के उचित व्यवहार की जारी हिदायतों की पालना करते हुए हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत चलाए जा रहे ओपन ट्रेनिग सेंटर तथा कोचिग संस्थान, पुस्तकालय व ट्रेनिग संस्थान (सरकारी व प्राइवेट) खोले जा सकते हैं।

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