हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पंजीकरण आज से शुरू, फैमिली आईडी अनिवार्य

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को छह हज़ार रूपये सालाना सरकार द्वारा दिए जायेंगे। योजना के पंजीकरण जिले के सभी सीएससी सेंटरों और सरल केन्द्रो से किये जायेंगे। पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Sat, 15 May 2021 01:38 PM (IST) Updated:Sat, 15 May 2021 01:38 PM (IST)
हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पंजीकरण आज से शुरू, फैमिली आईडी अनिवार्य
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए अटल सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर लोग पंजीकरण करवा सकते हैं।

हिसार/बालसमंद [रवि घोड़ेला] सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को छह हज़ार रूपये सालाना सरकार द्वारा दिए जायेंगे। योजना के पंजीकरण जिले के सभी सीएससी सेंटरों और सरल केन्द्रो से किये जायेंगे। पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने पात्र परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना की शुरुवात गत वर्ष की थी।  अटल सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर लोग पंजीकरण करवा सकते हैं। बीपीएल परिवारों के सदस्यों के जीवन ज्योति बीमा की राशि सरकार खुद वहन करेगी।

ये होंगे योजना के पात्र

योजना के तहत लाभ लेने के लिए परिवर के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए और उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए होनी चाहिए। ऐसे पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। योजना के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना और जीवन ज्योति बिमा भी अनिवार्य है। दोनों बीमे में दो लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है। बीपीएल परिवारों का अंशदान सरकार वहन करेगी।  

योजना का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आज से पंजीकरण शुरू कर दिए गए है। योजना का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य की गई है। जो अटल सेवा केंद्र मौके पर ही बनाकर देंगे। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हज़ार से कम होनी चाहिए और वो दो हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए।

----जिले के सभी सीएससी सेंटर से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। योजना के लिए परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हज़ार से कम और दो हेक्टेयर से कम जमीन होनी चाहिए। - एमपी कुलश्रेष्ठ, जिला सुचना एवं विज्ञान अधिकारी।

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