योजनाओं के लाभ को असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर कराएं पंजीकरण
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर होगा पंजीकरण।
जागरण संवाददाता, हिसार : असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस तैयार करने तथा उन्हें यूनिक आईडी कार्ड जारी करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को अटल सेवा केन्द्रों व नागरिक सुविधा केन्द्रों पर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
उपायुक्त डा प्रियंका सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकरण हेतू भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकर, छोटे किसान, कृषि व इससे सम्बंधित अन्य क्षेत्रों में लगे मजदूर, पशु पालक, स्वयं रोजगार कर्मी, स्ट्रीट वेंडर्स, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मछली पालक मजदूर, छोटे दुकानदार, रेहड़ी व फड़ी लगाने वाले, घरेलू कामगार, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, मनरेगा श्रमिक, लोडिग-अनलोडिग में लगे मजदूर व अन्य सभी श्रमिक पात्र होंगे। पंजीकरण करवाने वाले श्रमिक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे सरकारी सेवा व संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं होने चाहिए। आवेदक पीएफ, ईएसआई व एनपीएस के खाताधारक व आयकर दाता भी नहीं होने चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के समय आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी और आधार से जुड़ा मोबाइल नम्बर होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि श्रमिक को यूनिक आईडी कार्ड के माध्यम से भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए चलाई जा रही व भविष्य में शुरू होने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों की पहचान तथा उन्हें मूलभूत आवश्यक सुविधाएं पंहुचाने में भी डाटा बेस बहुत ही सहयोगी व लाभकारी सिद्ध होगा।