झज्‍जर में निजी अस्पतालों में कोविड मरीज के इलाज के लिए रेट निर्धारित, ज्‍यादा लेने पर होगी कार्रवाई

झज्‍जर जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एनएबीएच व जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10000 रुपये बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का 15000 रुपये तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं

By Manoj KumarEdited By: Publish:Wed, 05 May 2021 05:01 PM (IST) Updated:Wed, 05 May 2021 05:01 PM (IST)
झज्‍जर में निजी अस्पतालों में कोविड मरीज के इलाज के लिए रेट निर्धारित, ज्‍यादा लेने पर होगी कार्रवाई
झज्‍जर में प्रशासन सख्त, प्राइवेट हास्पिटल के बाहर दर्शाए जाएंगे कोरोना उपचार रेट, 1950 पर करें शिकायत

झज्जर, जेएनएन। झज्‍जर जिला के निजी अस्पतालों में उपचार करवाने वाले कोरोना मरीजों के लिए बेड व अन्य सुविधाओं के रेट हरियाणा सरकार की ओर से निर्धारित किए गए हैं। जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि निर्धारित रेट से अधिक मरीजों से चार्ज करने वाले अस्पतालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एनएबीएच व जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का 15,000 रुपये तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18,000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। इसी प्रकार बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 8,000 रुपये, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 13,000 रुपये तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15,000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं।

निजी लैब में कोविड टेस्ट करवाने के भी निर्धारित किए रेट

डीसी ने बताया कि सरकार की ओर से प्राइवेट लैब में भी कोविड टेस्ट करवाने के रेट तय किए हैं, जिसके तहत आरटी पीसीआर के लिए 450 रुपये, रैपिड एंटीजन के लिए 500 रुपये तथा एलिसा टेस्ट के लिए 250 रुपये फिक्स किए गए हैं। इन तय रेट्स से अधिक यदि कोई भी अस्पताल मरीज से धनराशि लेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल मरीज के लिए टोसिलिजुमैब टीके के आवश्यकता अनुसार वितरण के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी प्रशासनिक स्तर पर किया गया है।

समिति टीके के वितरण व अन्य संबंधित मामलों को लेकर मानदंड तय करेगी। यह टीके सिविल सर्जन के माध्यम से निजी अस्पतालों को खरीद मूल्य पर उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को ये इंजेक्शन निशुल्क दिए जाएंगे। डीसी ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी अस्पताल संचालक निर्धारित रेट से अधिक रुपये लेता है तो वे जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर शिकायत कर सकते हैं।

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