बहादुरगढ़ में प्रधान पद के आरक्षण की बैठक के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, पुराने ड्रा को लागू करने की मांग
बहादुरगढ़ के रविंद्र सैनी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 22 सितंबर को नगर परिषद प्रधान के आरक्षण को लेकर होने वाली बैठक को रद करने की मांग की है। रविंद्र सैनी ने गत 22 जून को हुए ड्रा को ही लागू करने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर के सैनीपुरा निवासी रविंद्र सैनी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 22 सितंबर को नगर परिषद प्रधान के आरक्षण को लेकर होने वाली बैठक को रद करने की मांग की है। रविंद्र सैनी ने गत 22 जून को हुए ड्रा को ही लागू करने की मांग की है। रविंद्र की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि 22 सितंबर को 45 नगर निकायों के प्रधान पद के आरक्षण को लेकर बैठक होगी या नहीं।
हाईकोर्ट में याचिका दायर
हाईकोर्ट में दायर की याचिका में रविंद्र सैनी ने बताया कि गत 22 जून को नगर निकायों के प्रधान पद के आरक्षण को लेकर ड्रा हुआ था। इस ड्रा में बहादुरगढ़ नगर परिषद के प्रधान का पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो गया था। ऐसे में भारी संख्या में दावेदार अपना चुनाव प्रचार करने में जुट गए थे लेकिन अचानक कुछ दिन पहले प्रधान पद के आरक्षण को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक की ओर से 22 सितंबर को फिर से बैठक रख दी। यानि पुराना ड्रा रद कर दिया गया। इससे बहादुरगढ़ के पिछड़ा वर्ग से संंबंधित दावेदारों व समाज के लोगों को काफी आघात हुआ है। यह उनके हितों पर कुठाराघात है।
संवैधानिक अधिकारों का हनन
उन्होंने सरकार के फैसले को पिछड़ा वर्ग के के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। रविंद्र सैनी ने बताया कि जब 22 जून को ड्रा हो गया था दोबारा से ड्रा क्यों किया जा रहा है। ऐसे में रविंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर 22 सितंबर को होने वाली बैठक को रद करने की मांग की है। इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को होगी। सुनवाई के दौरान पता चलेगा कि नगर निकायों के प्रधान पद के आरक्षण को लेकर बैठक होगी या नहीं।