अब डॉक्‍यूमेंट की जहां हो जरूरत, वहां शेयर करें डिजी लॉकर लिंक, जानें क्‍या-क्‍या मिलेगा फायदा

जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षणिक दस्तावेज रख सकते हैं। डिजी लॉकर के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सरकार ने सभी जिलों को पत्र लिखा

By Manoj KumarEdited By: Publish:Fri, 13 Dec 2019 03:59 PM (IST) Updated:Fri, 13 Dec 2019 03:59 PM (IST)
अब डॉक्‍यूमेंट की जहां हो जरूरत, वहां शेयर करें डिजी लॉकर लिंक, जानें क्‍या-क्‍या मिलेगा फायदा
अब डॉक्‍यूमेंट की जहां हो जरूरत, वहां शेयर करें डिजी लॉकर लिंक, जानें क्‍या-क्‍या मिलेगा फायदा

हिसार, जेएनएन। नागरिकों को अपना जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षणिक दस्तावेज जैसे विभिन्न प्रकार के जरूरी कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। वे इन्हें डिजी लॉकर एप में सुरक्षित करके प्रमाणिक रूप से आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए डिजी लॉकर एप के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को पत्र लिखा है।

भारत सरकार के संचार एवं आइटी मंत्रालय द्वारा प्रबंधित डिजी लॉकर नामक वेबसाइट आधारित सेवा के जरिए उपयोगकर्ता अपने जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड तक तमाम दस्तावेजों को ऑनलाइन सहेज कर रख सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए उपयोगकर्ता के पास भारत सरकार द्वारा प्रदत आधार कार्ड होना चाहिए। अपना आधार नंबर डालकर कोई भी व्यक्ति अपना डिजी लॉकर खोल सकता है और अपने जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रख सकता है। वाहन चालक यातायात पुलिस द्वारा मांगने पर अपने मोबाइल में डिजी लॉकर एप खोलकर इसमें सहेजकर रखा गया ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। पुलिस द्वारा इसे स्वीकृत करना होगा।

दस्तावेज स्कैन कर दे सकते हैं लिंक

इस एप की खास बात यह भी है कि एक बार अपने दस्तावेज स्कैन करके डिजी लॉकर में अपलोड करने के बाद नागरिक अपने जरूरी दस्तावेज या प्रमाणपत्र के स्थान पर अपने डिजी लॉकर का लिंक (यूआरएल) दे सकते हैं। भारत के संचार एवं आइटी मंत्रालय की शाखा इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना  प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सेवाएं देने के लिए तैयार की गई है। इस वेबसाइट पर खाता खोलना, अपने दस्तावेज अपलोड करना और उनका उपयोग करना पूरी तरह से निश्शुल्क है।

इन कार्यों में मिलेगा लाभ   

उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि किसी भी सरकारी विभाग में अथवा नौकरी के लिए जहां दस्तावेजों व प्रमाणपत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट कॉपी देना अनिवार्य होता है, वहां नागरिक अपने डिजी लॉकर का लिंक दे सकते हैं। इसके पश्चात आवेदक के दस्तावेजों की पड़ताल करना विभाग की जिम्मेदारी होगी। इस सुविधा का लाभ केवल भारतीय नागरिक ही ले सकते हैं जोकि आधार नंबर के माध्यम से इस सेवा से जुड़े होते हैं। डिजिटल लॉकर अधिकृत उपभोक्ताओं व एजेंसियों को किसी भी समय और कहीं भी अपने दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से अपलोड और साझा करने की सहूलियत देता है।

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