हिसार में नए फूड सेफ्टी आफिसर ने डेढ़ महीने में मिठाइयों और खाद्य पदार्थो के भरे 70 सैंपल, पांच मिले फेल

फूड सेफ्टी आफिसर भंवर सिंह ने अपनी ज्वाइनिंग के बाद करीब डेढ़ महीने के अंतराल में खाद्य पदार्थों के 70 सैंपल भरे हैं। गौरतलब है कि फूड सेफ्टी आफिसर भंवर सिंह को हिसार के पूर्व फूड सेफ्टी आफिसर अरविंदरजीत सिंह की जगह लगाया गया है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 07:43 AM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 07:43 AM (IST)
हिसार में नए फूड सेफ्टी आफिसर ने डेढ़ महीने में मिठाइयों और खाद्य पदार्थो के भरे 70 सैंपल, पांच मिले फेल
खाद्य पदार्थों के सैंपल के अनसेफ मिलने पर पांच लाख रुपए जुर्माना और सजा होती हैं

जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार में नए फूड सेफ्टी आफिसर भंवर सिंह ने अपनी ज्वाइनिंग के बाद करीब डेढ़ महीने के अंतराल में खाद्य पदार्थों के 70 सैंपल भरे हैं। गौरतलब है कि फूड सेफ्टी आफिसर भंवर सिंह को हिसार के पूर्व फूड सेफ्टी आफिसर अरविंदरजीत सिंह की जगह लगाया गया है। अरविंदरजीत सिंह को विभाग ने सैंपल गलत भरने की शिकायत मिलने पर सस्पेंड कर दिया है। फूड सेफ्टी आफिसर भंवर सिंह ने बताया की हिसार में ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने हिसार शहर सहित हांसी और आसपास एरिया से मिठाइयों और खाने-पीने की अन्य सामग्री सहित करीब 70 सैंपल भर चुके हैं।

भंवर सिंह ने बताया की 10 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक जिले में हिसार शहर और नजदीक लगते अग्रोहा, आदमपुर क्षेत्र और आसपास गांव से मिठाइयों में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, पनीर, तेल, चाय पत्ती, गरम मसाले, रिफाइंड, देसी घी सहित अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। जिनमें से पांच सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। इन पांच सैंपल में से चार सैंपल मिस ब्रांडेड मिले हैं तो एक सैंपल की रिपोर्ट अनसेफ आई है। गौरतलब है की सैंपल के अनसेफ मिलने पर पांच लाख रुपए जुर्माना और सजा होती हैं। फूड सेफ्टी आफिसर ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में लगातार खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जा रही है।

ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों का पता लगाया जा सके और जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके। कुछ लोग देसी घी, खाने पीने की अन्य वस्तुओं में मिलावट करते हैं। कई रसायन मिलाकर देसी घी तैयार करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नकली देसी घी बनाने में प्रयोग होने वाला केमिकल शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए खाद्य पदार्थों के सैंपल अनसेफ पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी है।

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