15 एकड़ पर बनेगी मीट मार्केट, यूएलबी ने प्रपोजल को दी हरी-झंडी
पवन सिरोवा हिसार शहर में जगह-जगह खुली अवैध मीट मार्केट पर नगर निगम प्रशासन ने लगाम लग
पवन सिरोवा, हिसार
शहर में जगह-जगह खुली अवैध मीट मार्केट पर नगर निगम प्रशासन ने लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। पशु डेयरी शिफ्टिग प्रोजेक्ट की भांति अब शहर में मीट मार्केट बनेगी। नगर निगम प्रशासन की ओर से शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा (यूएलबी) को भेजे गए प्रपोजल हरी झंडी मिल गई है। अब यूएलबी ने प्रपोजल फाइनल करने के लिए पशुधन एवं डेयरी विभाग चंडीगढ़ को भेज दिया है। साथ ही नगर निगम प्रशासक को भी इससे अवगत करवा दिया है। 15 एकड़ में बनने वाले मीट मार्केट के संबंध में ज्वाइंट कमिश्नर बेलिना ने स्टाफ को दिशा-निर्देश भी दिए हैं। जीएलएफ की जमीन पर बनेगी मीट मार्केट
नगर निगम की ओर से मुख्यालय से राजकीय पशुधन फार्म (जीएलएफ) की 15 एकड़ 2 कनाल 5 मरले भूमि मांगी गई है, जो शहर के बाहरी हिस्से में है। निगम की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए भूमि निशुल्क मांगी गई है। यह मार्केट हिसार-सिरसा रेलवे लाइन के पास गंदे नाले के मध्य की भूमि पर बनाई जाएगी। जीएलएफ की भूमि को नगर निगम प्रशासन को स्थानांतरित करने का कार्य शुरू हो गया है। अब इस मामले में आगामी कार्रवाई पशुधन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक की ओर से की जानी है। शहर में 100 से अधिक मीट की दुकानें
नगर निगम प्रशासन ने शहर में मीट की दुकानों का सर्वे किया था। उस दौरान 100 से अधिक दुकानें मिली थी। प्रदेश सरकार ने मीट विक्रेताओं के लिए 21 नियम बनाए थे। शहर के 90 फीसद से अधिक मीट विक्रेता उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है। उधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भी पर्यावरण को लेकर सख्त है। ऐसे में निगम को जल्द ही शहर का स्लाटर हाउस शुरू करना होगा। मीट कारोबारियों से निगम वसूलता था चार्ज
निगम के पुराने स्टाफ की मानें तो वर्ष 2011-12 तक शहर के मीट कारोबारियों से निगम प्रशासन चार्ज वसूलता था, जिससे निगम को प्रतिदिन करीब ढाई से पांच हजार रुपये की आय होती थी। इसमें प्रत्येक बड़े पशु को काटने के लिए निगम 10 रुपये लेता था। स्लाटर हाउस में एक बार में 12 से 15 तक पशु काटे जाते थे, जिसमें सूअर, बकरे, भेड़ आदि पशु शामिल थे। अब पशु अवैध मीट की दुकानों पर खुले पर कट रहे है। 6 माह तक सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान
कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री से संबंधित कोई भी व्यवसाय या व्यापार बिना लाइसेंस के करता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा-63 के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ छह माह तक की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- जितेंद्र आर्य, अधिवक्ता, हिसार। खुले में मीट काटने पर मक्खियां बैठती हैं जो बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा कारण है। मक्खियां बैठने से मीट पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को बीमार बना सकते हैं। बिना जांच किए मीट बिकने से गंभीर बीमारियां भी फैल सकती हैं। मीट मार्केट बनाने का प्लानिग बेहतर है। इससे लोगों को क्वालिटी मीट मिल पाएगा।
- डा. ज्ञानेंद्र, एडिशनल एसएमओ, सामान्य अस्पताल, हिसार चालू किया जाएगा स्लाटर हाउस
डीएन कॉलेज हॉस्टल से साउथबाइपास की ओर मार्ग पर साउथ बाइपास के नजदीक शहर से बाहर नगर निगम का स्लाटर हाउस है, जो लंबे समय से विवादों में है। साल 2014 में इसे चालू करने के लिए 37.75 लाख रुपये खर्चे। इसमें ईटीपी (अफल्यूम ट्रीटमेंट प्लांट यानि प्रवाह उपचार संयंत्र) स्थापित किया। नवंबर 2019 में मेयर गौतम सरदाना ने इसका दौरा किया तो कई कमियां मिली थी। अब फिर से इसे चालू करने के लिए कार्य शुरू हो गया है। इसके सामने करीब 85 लाख की लागत से सड़क बनाई जा रही है। स्लाटर हाउस फाइनल पॉजिशन पर आ गया है। इसे जल्द शुरू किया जाएगा।
- बेलिना, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम हिसार। शहर के बाहरी क्षेत्र में मीट मार्केट बनाने का प्रपोजल है। इसको लेकर यूएलबी से पत्राचार चल रहा है। सरकार का यह एक बेहतर प्रपोजल है। इसे जल्द सिरे चढ़ाया जाएगा। फिलहाल स्लाटर हाउस शुरु करवाया जाएगा।
- गौतम सरदाना, मेयर, नगर निगम हिसार