रतिया के किसान केमिकल दुकान का 10 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित, जवाब नहीं दिया तो ही होगा रद

रतिया के मैसर्ज किसान केमिकल के संचालक ने किसानों को बताया कि उसके बाद डीएपी खाद नहीं है। जब किसानों ने हंगामा करते हुए कृषि अधिकारियों को बुलाया। इसके बाद कृषि विभाग के गुण नियंत्रक अधिकारी ओपी पूनिया व अन्य जांच की।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Fri, 15 Oct 2021 05:55 PM (IST) Updated:Fri, 15 Oct 2021 05:55 PM (IST)
रतिया के किसान केमिकल दुकान का 10 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित, जवाब नहीं दिया तो ही होगा रद
किसान केमिकल नाम से संचालित दुकान लाइसेंस कृषि विभाग ने निलंबित कर दिया।

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : जाखल के बाद रतिया की अनाज मंडी में स्थित किसान केमिकल नाम से संचालित दुकान लाइसेंस कृषि विभाग ने निलंबित कर दिया। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि दुकान संचालक ने अपना गोदाम बनाया हुआ था, लेकिन उसकी जानकारी न तो दुकान के बाहर अंकित की। न ही गोदाम के बाहर। जबकि दुकान के स्टाक भरा हुआ था, लेकिन स्टाक बोर्ड व पीओएस का सही से मिलान नहीं हुआ। ऐसे में साफ है कि दुकानदार ने बिना पीओएस का प्रयोग करते हुए खाद बेचते हुए कालाबजारी की। ऐसे में

उसका लाइसेंस 24 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया गया। इस दौरान दुकान संचालक किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। इतना ही नहीं इसके अलावा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देता तो उसका लाइसेंस रद किया जा सकता है।

दरअसल, वीरवार को रतिया के मैसर्ज किसान केमिकल के संचालक ने किसानों को बताया कि उसके बाद डीएपी खाद नहीं है। जब किसानों ने हंगामा करते हुए कृषि अधिकारियों को बुलाया। इसके बाद कृषि विभाग के गुण नियंत्रक अधिकारी ओपी पूनिया व अन्य जांच की। जिसमें सामने आया कि दुकान संचालक किसानों को झूठ बोल रहा था। दुकान में 125 डीएपी के बैग मिले। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि दुकानदार उन बैग को पंजाब के किसानों को 1500 से लेकर 1600 रुपये बेचना चाहता था, तभी वह स्थानीय किसानों को खाद नहीं बेच रहा था। स्थानीय किसान 1200 रुपये बैग के किसान से खाद के देने के लिए तैयार थे। इसके बाद किसानों ने लिखित शिकायत दी, तो विभाग ने उस पर कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया।

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जाखल में 14 दिनों के लिए किया गया लाइसेंस निलंबित :

एक दिन पूर्व कृषि अधिकारियों ने जाखल के केवल फर्टीलाइजर फर्म का 14 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित किया है। वहां के किसान दुकानदार का लाइसेंस रद्द करवाने के लिए लगातार धरना दे रहे है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जाखल का दुकानदार ने डीएपी निकटवर्ती गांव के ही किसान को बेची थी। वह किसान पंजाब का नहीं है। ऐसे में उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

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दुकानदार का 10 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित : सिहाग

मंडी स्थित मैसर्ज किसान केमिकल दुकान नंबर 128 का लाइसेंस आगामी 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। यदि इस दौरान दुकानदार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर स्टाक की जो जानकारी दी हुई थी व गोदाम में मौजदू डीएपी से मेल नहीं खा रही थी। इसी तरह गोदाम की भी जानकारी को छुपाया गया। जो नियमानुसार गलत है। आगे कोई और दुकानदार ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

- डा. राजेश सिहाग, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।

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