Crime News: झज्जर में 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या, हुई फांसी, जानें पूरा मामला
झज्जर में हत्या के आरोपित युवक पड़ोस में रहने वाले एक राज मिस्त्री को बंधक बनाने के बाद उसकी बेटी को जबरन अपने घर लेकर आया था। करीब डेढ़ बजे पुलिस की टीम ने पड़ोस के घर से होते हुए आरोपित के घर में प्रवेश किया।
झज्जर, जागरण संवाददाता। झज्जर में करीब पांच साल की मासूम बच्ची के साथ 21 दिसंबर 2020 में दरिंदगी करने वाले दोषी के खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में 6 दिन में अदालत में चालान पेश कर दिया था। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज की फास्ट ट्रेक अदालत ने आरोपित विनोद उर्फ मुन्ना को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुए मामले में अलग-अलग सजा सुनाने एवं एक लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। करीब 38 पेज की आर्डर की कापी है।
हरियाणा तथा राजस्थान में दर्ज है दोषी पर कुल 8 मामले
तत्कालीन समय में दर्ज हुए मामले के अनुसार वर्ष 2014 में अलवर में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपित युवक पड़ोस में रहने वाले एक राज मिस्त्री को बंधक बनाने के बाद उसकी बेटी को जबरन अपने घर लेकर आया था। करीब डेढ़ बजे पुलिस की टीम ने पड़ोस के घर से होते हुए आरोपित के घर में प्रवेश किया। टीम जब पहुंची तो बच्ची की मौत हो चुकी थी। तीन चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपित के खिलाफ हरियाणा तथा राजस्थान में दो पुलिसकर्मियों की हत्या सहित चोरी आदि के कुल आठ मामले दर्ज है। आरोपित की आपराधिक छवि होने की वजह से क्षेत्र में दबंगई थी। इसीलिए, घटना की रात पड़ोस में उसका कोई विरोध नहीं कर पाया।
कुतानी से आकर झज्जर में बसा था आरोपित का परिवार
करीब 20 साल पहले झज्जर के गांव कुतानी से आकर बसे इस परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनवाया था। घटना की रात आरोपित की मां घर पर नहीं थी। आरोपित अपने बड़े भाई को मार-पिटाई करते हुए पहले ही घर से निकाल चुका थ। गली में आरोपित की इतनी दबंगई थी कि पड़ोस के लोग घर से बाहर निकलने में भी हिचकते थे। किसी भी समय झगड़ा करना और गाली-गलौच करना उसकी आदत में शुमार हो रखा था। आरोपित के खिलाफ कुल आठ मामले दर्ज है। जिनमें अलवर में दो पुलिस कर्मचारियों की हत्या, मोटरसाइकिल छीनने, एक सड़क हादसे, एक अन्य मोटर साइकिल छीनने आदि शामिल है। आरोपित के पिता फौजी थे। जबकि, बड़ा भाई अब गांव में ही रहता है।