न्याय की कुंजी अभियान शुरू, वीडियो कान्फ्रेंसिग की सुविधा भी मिलेगी

राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा क्वालिटी आफ लीगल सर्विसेज अभियान का किया शुभारंभ।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 09:13 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 09:13 PM (IST)
न्याय की कुंजी अभियान शुरू, वीडियो कान्फ्रेंसिग की सुविधा भी मिलेगी
न्याय की कुंजी अभियान शुरू, वीडियो कान्फ्रेंसिग की सुविधा भी मिलेगी

फोटो- 2

जागरण संवाददाता, हिसार : राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा क्वालिटी आफ लीगल सर्विसेज, इज की टू एक्सेस टू जस्टिस फार आल यानि कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता, सभी के लिए न्याय की कुंजी अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश अरुण कुमार सिगल ने बताया कि यह अभियान पूरे वर्ष भर चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया कि जेल के कैदियों और कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकील के बीच की खाई को दूर करने के लिए उनके बीच संरचित और नियमित परामर्श की आवश्यकता आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के सभी 22 जिलों में समर्पित वीडियो कान्फ्रेंसिग की सुविधा शुरू की गई है।

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बच्चों को मिलेगा मुलाकात का अधिकार

अपने माता-पिता के साथ एडीआर केंद्रों में आने वाले बच्चों को सौहार्दपूर्ण माहौल प्रदान करने के लिए हरियाणा के 18 जिलों में किड्स जोन का भी उद्घाटन किया गया है। यह उन बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगा जिनके माता-पिता में से एक के रूप में मुलाकात का अधिकार है। अदालत के आदेश के अनुसार अपने बच्चों से मिलने के लिए एडीआर केंद्रों का दौरा करेंगे। यह उन बच्चों के लिए भी मददगार होगा जो अपने माता-पिता के साथ एडीआर केंद्रों पर जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश अरुण कुमार सिगल ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जागरूकता समाज में प्रमुख मुद्दा है क्योंकि अधिकांश लोग अधिनियम के प्रावधानों, इसमें दिए गए लाभों से अवगत नहीं हैं। इस मुद्दे पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से तैयार एक लघु फिल्म लान्च की है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को उन बच्चों के कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है जो गलत तरीके से शिकार हुए हैं।

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