कार्यशाला में महिला उत्पीड़न अधिनियम की दी जानकारी

राजकीय पशुधन फार्म में महिला विरुद्ध अपराधों व उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अधीक्षक डा. एसके बागोरिया ने बताया कि इस मौके पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की जानकारी दी गई।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Dec 2020 07:03 AM (IST) Updated:Mon, 14 Dec 2020 07:03 AM (IST)
कार्यशाला में महिला उत्पीड़न अधिनियम की दी जानकारी
कार्यशाला में महिला उत्पीड़न अधिनियम की दी जानकारी

जागरण संवाददाता, हिसार : राजकीय पशुधन फार्म में महिला विरुद्ध अपराधों व उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अधीक्षक डा. एसके बागोरिया ने बताया कि इस मौके पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की जानकारी दी गई।

फार्म पर कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पोक्सो एक्ट-2013 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी महिलाओं को जागरूक किया गया और उन्हें प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी गई। डा. बागोरिया ने बताया कि महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए आंतरिक सुरक्षा कमेटी भी गठित की गई है, जिसमें उप-निदेशक क्षेत्र-2 से पशु चिकित्सक डा. सुनील सबरवाल, डा. वनीता शर्मा, डा. सारिका गोदारा व डा. मंगला राम को सदस्य नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि कार्यशाला के दौरान महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर राजकीय हैचरी फार्म की सहायक निदेशक डा. संगीता दलाल, डा. मोनिका अहलावत व डा. सुमन, डा. सवि एवं सहायक अंगूरी, फूल कुमारी, पूजा, नीलम, सुनीता, रितू उपस्थित रहे।

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