अवैध संबंधों के कारण विवाहिता की जहर पिलाकर हत्या करने पर पति और जेठ दोषी करार
जागरण संवाददाता, हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने जहरीला पदार्थ पिलाकर
जागरण संवाददाता, हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने के जुर्म में गांव बधावड़ के संजय और उसके भाई सुनील को दोषी करार दिया है। संजय की पत्नी अंजलि की हत्या की गई थी। अदालत दोनों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी। बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में 13 अप्रैल 2017 को दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार विवाहिता अंजलि की अग्रोहा मेडिकल कालेज में मौत हो गई थी। यहां के शिवनगर निवासी योगेश शर्मा ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसकी बहन अंजलि की शादी तीन साल पहले गांव बधावड़ के संजय के साथ की थी। उनकी एक बेटी है। शादी के बाद ससुरालजन दहेज की मांग को लेकर अंजलि को तंग करते हुए मारपीट करते आ रहे हैं। हमें पता लगा तो कई बार पंचायत की, मगर ससुरालजन हकरतों से बाज नहीं आए। उन्होंने अंजलि से मारपीट करना जारी रखा। योगेश ने बताया कि संजय के अपनी भाभी से अवैध संबंध हैं। अंजलि ने उन दोनों को कई बार आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। अंजलि ने हमारे परिवार को यह बात बताई थी। शाम को संजय और उसका भाई सुनील बाइक पर अंजलि के साथ आए। वे अंजलि को हमारे घर के पास गिराकर भाग गए। मुहल्ले के लोगों ने देखा तो वे अपनी बाइक मौके पर छोड़ गए। पता लगने पर अंजलि को एक वाहन में सिविल अस्पताल में ले जा रहे थे। उसने रास्ते में बताया था कि मैंने शाम को पति संजय और उसकी भाभी को घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। वे बाद में मुझे बहला-फुसलाकर खेत में ले गए और उन्होंने वहां मुझे जबर्दस्ती सल्फास की गोली खिला दी। वे बाद में मुझे घर के पास फेंककर फरार हो गए। परिजन सिविल अस्पताल के बाद विवाहिता को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ले गए थे। वहां उसकी मौत हो गई। बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में दहेज हत्या का केस दर्ज किया था।