होमगार्ड भर्ती घोटाला : पीड़ितों के वकील ने मुख्य न्यायाधीश और डीजीपी को पत्र लिख सुरक्षा मांगी

होमगार्ड भर्ती घोटाले में पीड़ितों के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 19 Sep 2021 07:49 PM (IST) Updated:Sun, 19 Sep 2021 07:49 PM (IST)
होमगार्ड भर्ती घोटाला : पीड़ितों के वकील ने मुख्य न्यायाधीश और डीजीपी को पत्र लिख सुरक्षा मांगी
होमगार्ड भर्ती घोटाला : पीड़ितों के वकील ने मुख्य न्यायाधीश और डीजीपी को पत्र लिख सुरक्षा मांगी

जागरण संवाददाता, हिसार: होमगार्ड भर्ती घोटाले में पीड़ितों के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग और डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है। होमगार्ड भर्ती घोटाले में लगातार नए-नए तथ्य सामने आने के बाद अब आरोपित पक्ष पीड़ित पक्ष के वकील को दबाव में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वो इस मामले को कोर्ट में अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गौरतलब है कि अग्रोहा निवासी सुनील और लांधड़ी निवासी विनोद कुमार ने होमगार्ड भर्ती में भ्रष्टाचार करते हुए घोटाला किए जाने को लेकर अदालत की शरण ली थी। पीड़ितों की तरफ से एडवोकेट योगेश सिहाग कोर्ट में पैरवी कर रहे है और इस मामले में 30 सितंबर को होमगार्ड विभाग को अदालत में पेश होने को लेकर समन दिए गए हैं। एडवोकेट योगेश सिहाग ने बताया कि अदालत में यह मामला रखे जाने के बाद हिसार में होमगार्ड भर्ती को लेकर रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर विभाग के उच्चाधिकारियों ने विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में लगातार हो रहे खुलासे के बाद विभाग के आरोपित अधिकारी और कर्मचारी मामले में बचाव करने को लेकर गलत तरीके से उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एडवोकट योगेश सिहाग ने कहा कि वकालत हमारा पेशा है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना उनका नैतिक कर्तव्य है और वो अपने इसी कर्तव्य की पालना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बेरोजगार युवाओं के शोषण को लेकर किसी भी दोषियों के खिलाफ सजा दिलवाने के लिए वो बिना किसी भय व दबाव के इस केस की पैरवी करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता पूर्वक पैरवी करने का कानूनी अधिकार देता है और इसमें किसी द्वारा दखलंदाजी की जाती है और पैरवी करने से रोकने का प्रयास किया जाता है तो अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दी जा सकती है। एडवोकेट योगेश सिहाग ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अवगत करवा दिया है। वहीं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग व डीजीपी हरियाणा को भी इस बारे में पत्र लिख कर सुरक्षा को लेकर मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर 20 सितंबर को डीआइजी बलवान राणा से मिलकर उनसे सुरक्षा की मांग की जाएगी। एडवोकेट योगेश सिहाग ने कहा कि यह मामला एक बड़ा घोटाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सरकार को इस मामले की एसआइटी गठित कर जांच करवानी चाहिए।

chat bot
आपका साथी