बेटी की शादी के लिए हरियाणा सरकार दे रही 51 हजार तक की मदद, ऐसे उठाएं लाभ

हरियाणा सरकार की विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत बेटी की शादी के लिए सरकार 51 हजार रुपये तक की मदद करती है। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।

By Umesh KdhyaniEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 01:58 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 01:58 PM (IST)
बेटी की शादी के लिए हरियाणा सरकार दे रही 51 हजार तक की मदद, ऐसे उठाएं लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए अभिभावक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन।

रोहतक, जेएनएन। बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैय्या कराई जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपये तक की राशि की मदद का प्रावधान किया गया है। योजना के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं, लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन होने पर लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पिछड़े वर्ग के बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की आय एक लाख रुपये से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन हो तो लड़की की शादी के लिए 11 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।

सामान्य वर्ग के परिवारों को इतनी मदद

योजना के तहत सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को बेटी की की शादी के लिए 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा महिला, ओरफन (बेसहारा) बीपीएल, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन हो, तो बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।महिला खिलाड़ियों के लिए 31 हजार रुपये की मदद

किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले दूल्हा या दुल्हन को 51 हजार रुपये की सहायता, योजना के तहत प्रदान की जाती है। 

इन दस्तावेजों की जरूरत

लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़के का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, लड़की के माता या पिता यानि कि आवेदक के बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, यदि लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, लड़की का आधार कार्ड, लड़के व लड़की का एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो, यदि राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या ढाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड। 

हिसार की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

chat bot
आपका साथी