हरियाणा में बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही सहायता, ऑनलाइन करें आवेदन
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। गरीबी रेखा से नीचे परिवार लाभ ले सकते हैं। सरकार बेटी की शादी के लिए 51 हजार की सहायता देगी। महिला खिलाड़ी को उसकी शादी के लिए भी 31 हजार रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है।
रोहतक, जेएनएन। आर्थिक रूप से कमजोर लोग मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लड़की शादी के लिए आर्थिक सहायता पा सकेंगे। शगुन योजना की पात्रता शर्तों में लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, जबकि लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि अब सिर्फ योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन का प्रावधान है। आनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न करना अनिवार्य है। यह सभी दस्तावेज सत्यापित होने चाहिए। इन दस्तावेजों में लड़का व लड़की के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, लड़की के माता-पिता अथवा आवेदक की बैंक की पासबुक और आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, यदि लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए। लड़की का आधार कार्ड, लड़की व लड़के का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो, राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र जो एक लाख रुपये से कम हो या ढाई एकड़ जमीन से कम हो और शादी का कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।
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