अच्‍छी पहल : किसान की मौत हुई तो रोहतक में सरकारी मार्केट कमेटी देगी पांच लाख रुपये की मदद

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना शुरु की गई है। जिसके तहत अब कृषि कार्यों के दौरान खेतों गांवों मार्केट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते-जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्किट कमेटी द्वारा पीडि़तों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 22 Jul 2021 11:50 AM (IST) Updated:Thu, 22 Jul 2021 11:50 AM (IST)
अच्‍छी पहल : किसान की मौत हुई तो रोहतक में सरकारी मार्केट कमेटी देगी पांच लाख रुपये की मदद
किसान की मौत होने पर दो माह के दौरान दें रोहतक मार्केट कमेटी को सूचना, मिलेगी पांच लाख की मदद

जागरण संवाददाता, रोहतक: खेत में काम करते समय हादसे का शिकार होने पर किसानों को कृषि एवं कल्याण विभाग की ओर सहायता मुहैया करवाई जाएगी। किसान व खेतीहर मजदूरों के परिवारों को अब अनहोनी घटने पर मार्किट कमेटी के माध्यम से पांच लाख रुपये की सहायता की जाएगी। ऐसे में यह किसान परिवारों के लिए संकट की घड़ी में बड़ी सहायता होगी।

प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना शुरु की गई है। जिसके माध्यम से अब कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते-जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्किट कमेटी द्वारा पीडि़तों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर ढाई लाख रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार से एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर सवा लाख रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से पीड़ितों को मिलेगी।

दो माह के दौरान करना होगा आवेदन

किसान की मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता हेतु दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरूरी है। अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को दुर्घटना के दो महीने के अन्दर संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव के पास आवेदन करना होगा। जिसके बाद मार्किट कमेटी क्लेम के लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर परिवार को सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी।

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