खरीफ फसलों के लिए कराएं प्रधानमंत्री फसल बीमा, विभिन्न फसलों के लिए प्रीमियम राशि तय

फसलों की बीमित राशि व बीमे का प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। धान फसल के लिए बीमित राशि 35699.33 रुपये व मक्का के लिए 17849.89 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इसी प्रकार योजना के तहत इन फसलों के लिए प्रीमियम राशि भी निर्धारित है

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 02:45 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 02:45 PM (IST)
खरीफ फसलों के लिए कराएं प्रधानमंत्री फसल बीमा, विभिन्न फसलों के लिए प्रीमियम राशि तय
किसानों से जल्द से जल्द प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने का किया आह्वान

रोहतक, जेएनएन। रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने किसानों को 31 जुलाई 2021 तक खरीफ फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन में अपनी धान, बाजरा, कपास, मक्का फसलों का बीमा कराएं। योजना के तहत विभिन्न फसलों की बीमित राशि व बीमे का प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है।

धान फसल के लिए बीमित राशि 35699.33 रुपये व मक्का के लिए 17849.89 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इसी प्रकार योजना के तहत इन फसलों के लिए प्रीमियम राशि भी निर्धारित है। किसानों को धान के लिए 713.99 रुपये, कपास के लिए 1732.50 रुपये, बाजरा के लिए 335.99 रुपये व मक्का के लिए 356.99 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा।

14 दिनों के भीतर फसल नुकसान का क्लेम खेत स्तर पर देने का प्रावधान

उपायुक्त ने बताया कि योजना में किये गए प्रावधान के अनुसार ओलावृष्टि, जलभराव व आसमानी बिजली से खड़ी फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। धान फसल में जलभराव को छोड़कर अन्य स्थितियों से नुकसान होने पर मुआवजा दिया जायेगा। फसल कटाई के 14 दिनों के भीतर फसल में नुकसान होने पर भी क्लेम खेत स्तर पर देने का प्रावधान है। गांव में किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जायेगा। यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है।

31 जुलाई तक बीमा कराने की अंतिम तिथि

ऋणी किसान 24 जुलाई से पहले संबंधित बैंक शाखाओं में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके संबंधित सीजन के लिए विकल्प ले सकते है। यदि कोई किसान पहले नियोजित फसल को बदलवाता है तो बैंक में अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई) तक बैंक में फसल बदलाव के लिए सूचित करना होगा। गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एजेंट, सीएससी सेंटर, बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है। टोल फ्री नंबर 1800-180-2117, बैंक शाखा या बीमा कंपनी से भी जानकारी ली जा सकती है। 

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