हिसार में दि आर्यन स्कूल के मालिक से जमीन बेचने के नाम पर 14,50,000 रुपये की धोखाधड़ी

आर्यन स्कूल के मालिक और जिला कोर्ट में अधिवक्ता राकेश गोयल ने कैमरी निवासी अमरजीत व वेदप्रकाश के खिलाफ जमीन बेचने के नाम पर 1450000 रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने आजाद नगर थाना पुलिस को शिकायत दी है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Wed, 18 Aug 2021 01:50 PM (IST) Updated:Wed, 18 Aug 2021 01:50 PM (IST)
हिसार में दि आर्यन स्कूल के मालिक से जमीन बेचने के नाम पर 14,50,000 रुपये की धोखाधड़ी
आर्यन स्‍कूल के मालिक से जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपयों का हुआ फ्रॉड

जागरण संवाददाता, हिसार: दि आर्यन स्कूल के मालिक और जिला कोर्ट में अधिवक्ता राकेश गोयल ने कैमरी निवासी अमरजीत व वेदप्रकाश के खिलाफ जमीन बेचने के नाम पर 14,50,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने आजाद नगर थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह जिला कोर्ट में पिछले करीब 17 सालों से वकालत कर रहे है। राकेश गोयल ने बताया कि उसने कैमरी निवासी अमरजीत और वेदप्रकाश से कैमरी में एक जमीन खरीद का सौदा तय किया था। इसके लिए आरोपितों के हक में एक इकरारनामा लिखा था।

आरोपितों ने उसे जमीन की कुल कीमत 44,50,000 रुपये तय बताई थी। राकेश ने बताया कि उसने आरोपितों को जमीन खरीदने के लिए 14,50,000 रुपये बतौर पेशगी दे दिए। यह रुपये देने के बाद आरोपितों से इकरारनामा पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। आरोपितों ने रुपये लेने की रसीद टिकटें लगाकर और हस्ताक्षर करके उसके हवाले कर दी थी। उस समय गांव हरीकोट निवासी जिले सिंह व अधिवक्ता श्योराम अग्रवाल तथा कैमरी निवासी मनोज कुमार मौजूद थे। जिन्होंने बतौर गवाह हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जमीन के बयनामा की रजिस्ट्री की तारीख 15 जुलाई 2021 तय हुई थी।

लेकिन इस बीच उसे पता चला कि आरोपितो ने इस जमीन पर 4,00,000 रुपये का लोन गंगवा स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक ब्रांच से लिया हुआ था। लेकिन आरोपितों ने जानबूझकर धोखे से पैसे हड़प करने के लिए उससे यह छिपाई तथा आरोपितों ने इकरारनामा में लिखवाया कि उन पर किसी तरह का कोई लोन नहीं है। उसने 16 जुलाई को एडवोकेट हरीश चौधरी को सूचित किया कि आरोपितों पर जो लोन है लोन भरकर नई एनओसी प्राप्त करें और उसे बताए कि कब रजिस्ट़्री कराना चाहते है।

लेकिन आरोपितों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बयनामा की आखिरी तारीख वाले दिन 15 जुलाई को उपरोक्त बैंक से जमाबंदी निकलवाई तब पता चला कि आरोपितों ने उपरोक्त जमीन पर जो लोन लिया है उसे अदा नहीं किया है। इसके बाद वे आरोपितो से मिले तो उन्होंने कहा कि सारा गांव आकर कहे तब भी ना रुपये देगें तथा ना ही जमीन देगें। आरोपितों ने उसे बयनामा करने की बात दोबारा करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत पर आरोपितों पर केस दर्ज कर लिया है।

chat bot
आपका साथी