घर से अपहरण कर किया था नाबालिग से दुष्कर्म, फतेहाबाद में चार युवकों को 20-20 साल की कैद

फतेहाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के चारों आरोपितों पर अदालत ने 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चारों रात को सोते वक्त किशोरी का अपहरण कर ले गए थे। दुष्कर्म के बाद वापस उसके घर पर छोड़कर फरार हो गए थे।

By Umesh KdhyaniEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 07:20 PM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 07:20 PM (IST)
घर से अपहरण कर किया था नाबालिग से दुष्कर्म, फतेहाबाद में चार युवकों को 20-20 साल की कैद
2018 में मामला दर्ज किया गया था। वीरवार को अदालत ने फैसला सुनाया।

हिसार/ फतेहाबाद, जेएनएन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार आरोपितों को 20-20 साल की कैद व 23-23 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला पुलिस थाना ने जिले के एक गांव निवासी युवक सुरजीत, शेरसिंह, प्रमोद कुमार व सुशील कुमार के खिलाफ पीड़िता के पिता की शिकायत पर 9 मार्च 2018 को मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के कुछ दिन बाद आरोपित पकड़े भी गए थे और मामला तभी से कोर्ट में चल रहा था।

फरवरी 2018 में घर से कर ले गए थे अपहरण

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि 26 फरवरी 2018 की रात को उक्त चारों युवक उसकी लड़की का घर से अपहरण कर ले गए थे। चारों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसकी लड़की को उसी रात उन्हीं के घर छोड़कर फरार हो गए थे। आरोपितों ने धमकी थी कि अगर किसी को यह बात बताई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। घर जाने के बाद नाबालिग ने अपने स्वजनों को आपबीती बताई।

मार्च 2018 में पुलिस ने दर्ज किया था मामला

पुलिस ने 9 मार्च 2018 को नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर चारों आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हो गया था। 2 मार्च 2021 को कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया और वीरवार को चारों आरोपितों को 20-20 साल की कैद व 23-23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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