Festival Season: फतेहाबाद में त्योहारों पर अब दिन में नहीं जला सकेंगे पटाखे, कोई पकड़ा गया तो होगी कार्रवाई

पटाखे जलाने से जहरीली गैसे निकलती है जिनका पर्यावरण व जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रृंखला पटाखों अथवा लड़ीज के निर्माण बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन अर्थात हरे पटाखों के प्रयोग के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी द्वारा जारी हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

By Naveen DalalEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 03:39 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 03:39 PM (IST)
Festival Season: फतेहाबाद में त्योहारों पर अब दिन में नहीं जला सकेंगे पटाखे, कोई पकड़ा गया तो होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन द्वारा पटाखे जलाने पर लगाई पाबंदी।

फतेहाबाद, जागरण संवाददाता। नवरात्र शुरू होने के साथ ही त्योहारी सीजन भी शुरू हो जाता है। दीपावली पर्व ऐसा त्योहार होता है जहां लोग लाखों रुपये के पटाखे जला देते है। थोड़ी देर के लिए खुश होने के लिए खुद की जान जोखिम में डालने के साथ ही अनेक बीमार व्यक्तियों के लिए खतरा पैदा करते है। पटाखे से निकलने वाला धुआं हमारे शरीर पर इस कदर असर डालता है कि चाहकर भी हम इससे नहीं बच सकते है। जिला प्रशासन द्वारा पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन नियमों को कोई नहीं मानता।

सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा

सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिगत पटाखे जलाने के बारे में जिले में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। दीपावली या गुरुपर्व जैसे त्योहार के अवसर पर केवल रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार क्रिसमिस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या, जब पटाखे जलाना लगभग आधी रात शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में केवल रात्रि 11.55 बजे से सुबह 12.30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। एनजीटी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कम गुणवत्ता की हवा वाले शहरों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

इन जगहों पर रहेगा प्रतिबंध

पटाखे जलाने से जहरीली गैसे निकलती है, जिनका पर्यावरण व जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रृंखला पटाखों अथवा लड़ीज के निर्माण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन अर्थात हरे पटाखों के प्रयोग के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी द्वारा जारी हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी साइलेंस जोन अर्थात अस्पताल, नर्सिंग होम प्राथमिक व जिला स्वास्थ्य केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालय, धार्मिक स्थानों की कम से कम एक सौ मीटर तक पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पटाखों के धुएं और शोर दोनों नुकसानदायक

छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को बचाकर रखना चाहिए। दिल के मरीजों को भी पटाखों से बचकर रहना चाहिए। इनके फेफड़ें बहुत नाजुक होते हैं। कई बार बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति पटाखों के शोर के कारण दिल के दौरे का शिकार हो जाते हैं। छोटे बच्चे, मासूम जानवर और पक्षी भी पटाखों की तेज आवाज से डर जाते हैं। प्रदूषित हवा से बचें, क्योंकि यह तनाव और एलर्जी का कारण बन सकती है। एलर्जी से बचने के लिए अपने मुंह को रूमाल या कपड़े से ढक लें। दमा आदि के मरीज अपना इन्हेलर अपने साथ रखें. अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत इसका इस्तेमाल करें।

उपायुक्त फतेहाबाद महावीर कौशिक के अनुसार

दीपावली पर्व पर अक्सर पटाखों का शोर सबसे अधिक रहता है। न्यायालय के आदेश के अनुसार ही जिले में पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है। अगर इन आदेशों की अवहेलना करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक निगरानी कमेटी बनाई गई जो नजर रखेगी। 

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