फतेहाबाद में स्टाल लगवाने के लिए मांगे आवेदन, फिर एक दिन पहले किया बैन, अब अंदर खाते बिकते रहे पटाखे

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन ने एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में पटाखों की बिक्री व इसके प्रयोग पर रोक लगा दी है। जिला में यह आदेश आगामी 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।

By Naveen DalalEdited By: Publish:Tue, 02 Nov 2021 08:52 PM (IST) Updated:Tue, 02 Nov 2021 08:52 PM (IST)
फतेहाबाद में स्टाल लगवाने के लिए मांगे आवेदन, फिर एक दिन पहले किया बैन, अब अंदर खाते बिकते रहे पटाखे
पटाखा गोदाम मालिकों ने गोदाम के बाहर पेटी लगाकर ये दर्शाया कि गोदाम बंद है।

फतेहाबाद, जागरण संवाददाता। फतेहाबाद प्रशासन ने एक दिन पहले ही पटाखों पर पूरी तक बैन लगा दिया है। यहीं कारण है कि अब पटाखे जिले में न बिके इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। पुलिस अब गांवों का निरीक्षण भी कर रही है। अगर किसी दुकान आदि में पटाखे मिल जाते है तो उसको जब्त करने के साथ ही उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भट्टू रोड पर स्थित पटाखों के गोदाम खुले रहे।

पटाखा गोदाम मालिकों ने गोदाम के बाहर पेटी लगाकर ये दर्शाया कि गोदाम बंद है। लेकिन शट्टर को ऊंचा करके पटाखे बेचे जो रहे है। न तो जिला प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया गया और न ही कमेटी नजर आई। नगरपरिषद के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन एक भी नजर नहीं आया। पटाखा गोदाम मालिक गाड़ी को देखकर शटर भी बंद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी गई तो फिर से गोदामों के ताले खुल गए। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दोपहर बाद पुलिस की जिप्सी भी खड़ी कर दी। वहीं तहसील चौक पर एक दुकान से पटाखें भी पकड़ है।

डीसी ने जारी किए आदेश

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन ने एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में पटाखों की बिक्री व इसके प्रयोग पर रोक लगा दी है। जिला में यह आदेश आगामी 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले निर्देशों की अनुपालना में पटाखों पर रोक लगा दी गई है। पटाखों से बुजुर्गों, नवजात शिशु, श्वास संबंधी बीमारी व कोविड-19 से पीडि़तों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिलाधीश ने एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की राजस्व सीमा में पटाखों की बिक्री व इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों में जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को कालेज व स्कूली विद्यार्थियों को सेमिनार, वर्कशाप व ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पटाखों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए है।

ये रखेंगे निगरानी

जिलाधीश ने कहा कि पुलिस विभाग, जिला नगरायुक्त, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी बीडीपीओ, सभी डीएसपी, एसएचओ, , फायर ऑफिसर, ईओ, सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग इन आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होंगे। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में पटाखों की बिक्री करने वालों पर रेड करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीत दण्ड संहिता, द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, व एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने मारा छापा, पटाखे किए बरामद

पुलिस को सूचना मिली थी कि तहसील चौक पर प्रवीण कुमार उर्फ सोनू अपनी दुकान सोनू कन्फेक्शनरी में पटाखे बेच रहा है। पुलिस ने इस पर छापामार कार्रवाई की। वहां से एक थैला बरामद हुआ। पुलिस ने थैला चेक किया तो 4 डिब्बे अनार मुर्गा छाप, एक पैकेट जिसमे 10 पीस रंगीन रोशनी, एक डिब्बा चकरी जिसमे 10 पीस, 9 पैकेट फुलझड़ी, 1 पैकेट फिरकी जिसमे 5 पीस, एक पैकेट तीली बम जिसमे 5 पीस, एक डिब्बी पैंसिल रोशनी जिसमे 5 पीस, एक पैकेट छोटे पटाखे जिसमे 30 पीस बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उपायुक्त फतेहाबाद महाबीर कौशिक के अनुसार

जिले में अब न तो कोई पटाखे बेच सकता है और न ही बजा सकता है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए है। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि पटाखे न बजाये। पटाखों के कारण वायु दूषित होती है और सांस लेने में भी दिक्कत आती है।

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