डीएचबीवीएन, रोजगार व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाएं जैसे नया या डुप्लिकेट राशन कार्ड जारी करना राशन कार्ड का समर्पण परिवार के सदस्य के विवरण को हटाने या संशोधित करने और सरल मंच के माध्यम से वितरित किसी भी अन्य सेवाओं को भी पहचान पत्र के दायरे में लाया गया है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 02:45 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 02:45 PM (IST)
डीएचबीवीएन, रोजगार व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य
हरियाणा में लगभग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है

हिसार, जेएनएन। हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली निगम विभाग, रोजगार विभाग व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। डीएचबीवीएन विभाग की विभिन्न सेवाएं जिनमें बिजली लोड बढ़ाने व कम करने के लिए आवेदन, नए बिजली कनैक्शन, शीर्षक के हस्तांतरण और सेवाओं के रूपातंरण, बिलिंग शिकायत, नाम में बदलाव, मीटर की शिकायतें, एलटी व एचटी की लाइनों की शिफ्टिंग, मीटर शिफ्टिंग/सेवा कनैक्शन, ट्रांसफॉर्मरों की शिफ्टिंग तथा सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित की गई कोई अन्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है।

इसी कड़ी में रोजगार विभाग की सेवाएं जिनमें अन्य योग्यता जोडऩे संबंधी आवेदन, अनुभव तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों के आवेदन, नियोक्ता से रिक्तियों की अधिसूचना के लिए आवेदन, सभी पात्र आवेदकों को साक्षात्कार के लिए मुफ्त यात्रा वाउचर प्रदान करने के लिए आवेदन, सक्षम योजना के लिए पंजीकरण, बेरोजगारी भत्ता के लिए पंजीकरण, दो महीने के विलंब के बाद नवीकरण में छूट के लिए आवेदन, नवीकरण के दो महीने के लिए नवीकरण, अनुग्रह अवधि और सरल मंच पर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए आवेदन व अन्य वितरित सेवाएं के लिए परिवार पहचान पत्र को लागू कर दिया गया है।

इसी प्रकार खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाएं जिनमें राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं, जैसे नया या डुप्लिकेट राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्ड का समर्पण, परिवार के सदस्य के विवरण को हटाने या संशोधित करने और सरल मंच के माध्यम से वितरित किसी भी अन्य सेवाओं को भी पहचान पत्र के दायरे में लाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अपने परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवा लें ताकि उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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