हिसार में कोरोना का बढ़ता कहर, डीसी ने दिए गांव व शहर में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश

हिसार के सभी गांवों तथा शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। द पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह आदेश जारी किए हैं जो 8 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 11:13 AM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 11:13 AM (IST)
हिसार में कोरोना का बढ़ता कहर, डीसी ने दिए गांव व शहर में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश
कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधीश डा. प्रियंका सोनी ने ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए

हिसार, जेएनएन। हिसार जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर जिला हिसार के सभी गांवों तथा शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। द पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह आदेश जारी किए हैं, जो 8 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में लॉकडाउन लगाया गया है।

जिसके दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसलिए महामारी को फैलने से रोकने के लिए हिसार के सभी गांवों व शहरों में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यहां शहर से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र हैं जो छोटे टाउन हैं। जैसे हांसी, नारनौंद, उकलाना आदि।

यह अधिकारी नियमों की कराएंगे पालना

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका तथा सभी थाना प्रबंधक गांवों व शहरी क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने संबंधी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।

आदेशों को न मानने वालों पर यह होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध द पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

क्या होता है ठीकरी पहरा

गांव के युवाओं की मदद से बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर से आने लाने वालों पर रोक लगती है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को गांव में आने जाने की अनुमति नहीं होती। कोरोना की पिछली लहर में भी ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए गए थे।

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