सरकार का नया फरमान, अब लाइट लाइसेंस बनवाने के लिए लेने होगी 21 दिन की ड्राइविंग ट्रेनिंग
लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार ने नया फरमान जारी किया है। हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 21 दिन की ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी होगा। लोग यह ट्रेनिंग कहां पर करके आएं इसके लिए कोई भी ड्राइविंग स्कूल व जगह निर्धारित नहीं है।
हिसार/नारनौंद [सुनील मान]। सरकार आए दिन नए आदेश लागू कर रही है। ऐसा ही आदेश अब लाइट लाइसेंस बनवाने वालों पर लागू किया गया है। जिन लोगों के पास 21 दिन की ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। लेकिन अभी तक उपमंडल के किसी भी कार्यालय में वह लिस्ट नहीं भेजी है कि ट्रेनिंग कहां पर करवाई जाए। इस कारण हर रोज सैकड़ों लोग लाइसेंस बनवाने के लिए भटक रहे हैं।
हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए हैवी वाहन चलाने की रोडवेज विभाग ट्रेनिंग देता है। उसी तर्ज पर अब लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी 21 दिन की ड्राइविंग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने यह नियम 19 फरवरी को लागू कर दिया है। लेकिन लाइसेंस बनवाने वाले लोग यह ट्रेनिंग कहां पर करके आएं, इसके लिए कोई भी ड्राइविंग स्कूल व जगह निर्धारित नहीं की गई है। इसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अब पिछले काफी दिनों से उपमंडल के कार्यालय में लाइट लाइसेंस बनवाने का कार्य बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि उपमंडल में एक भी ड्राइविंग स्कूल नहीं है। ऐसे में लाइसेंस बनवाने वाले युवक ट्रेनिंग करने के लिए कहां पर जाएं वहीं अधिकारियों ने अभी तक जिला स्तर पर भी किसी भी ट्रेनिंग स्कूल का नाम उपलब्ध नहीं करवाया है। कि जहां पर लाइसेंस बनवाने वाले लोग जाकर ट्रेनिंग कर सकें।
लोगों की परेशानी, उन्हीं की जुबानी
कार्यालय में किसी के पास नहीं था जवाब
राजथल निवासी विपिन ने बताया कि उसने लर्निंग लाइसेंस बनवाया हुआ है। वह लाइट लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय में गया तो उसको 21 दिन की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र लाने को कहा। लेकिन ट्रेनिंग कहां पर करें इसका कार्यालय में किसी भी कर्मचारी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में अब हम क्या करें।
ड्राइविंग स्कूल वालों की लूट बढ़ेगी
कुलदीप, प्रदीप, रमेश, राजबीर, अनिल इत्यादि ने बताया कि लाइट लाइसेंस बनवाने के लिए पहले उपमंडल कार्यालय पर ही ड्राइविंग टेस्ट लेकर लाइसेंस बनाया जाता था। जो लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते थे उनका लाइसेंस नहीं बनाया जाता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इससे ड्राइविंग स्कूल वालों की लूट बढ़ेगी और आम जनमानस की जेब पर खर्च बढ़ेगा सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले जनता की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए।
स्कूटी का लाइसेंस बनवाने वालों को छूटः एसडीएम
इस संबंध में एसडीएम विकास यादव ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लाइट लाइसेंस बनवाने लिए 21 दिन की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र लागू किया गया है। स्कूटी का लाइसेंस बनवाने वालों को भी छूट दी गई है। जल्द ही यह सूचना जारी कर दी जाएगी। जहां पर यह ड्राइविंग ट्रेनिंग करवाई जाएगी।
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